बैतूल। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने वन्य जीव चीतल की अवैध खाल रखने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी माधव पिता नत्थू गिरी उम्र-82 वर्ष, निवासी ग्राम हिवरखेड़ी थाना चिचोली को धारा 39, 44, 50/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये यह सजा सुनाई गई है। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ अजीत सिंह के द्वारा पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 14 जून 2017 को वन परिक्षेत्र बैतूल में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की गंज बैतूल सब्जी मंडी में बिजासनी माता मंदिर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति वन्यप्राणी का चमड़ा लेकर बैठा है और जामुन बेच रहा है। उक्त सूचना पर वन परिक्षेत्र बैतूल द्वारा दल गठित कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान गंज सब्जी मंडी बिजासनी माता मंदिर के पास भेजा गया।
दल ने यहां पाया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जामुन की टोकरी लेकर बैठा है। उस व्यक्ति की टोकरी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसकी टोकरी से कपडे़ में लिपटी एक वर्ष पुरानी वन्यजीव चीतल की खाल बरामद हुई थी। उक्त खाल को मौक पर ही जप्त किया गया।
उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम माधव गिरी पिता नत्थु गिरी निवासी हिवरखेड़ी बैतूल का होना बताया। आरोपी से वन्यजीव चीतल की खाल रखने के संबंध में पूछताछ करने पर उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। आरोपी के विरूद्ध वन अपराध दर्ज कर पीओआर जारी किया गया। मौके की कार्यवाही का मौका पंचनामा तैयार किया गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर वन परिक्षेत्र बैतूल लाया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी बैतूल द्वारा परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्तानुसार दंड से दंडित किया।