Betul News: अपर सत्र न्यायालय भैसदेही जिला बैतूल ने उसके समक्ष विचारण में अपनी पूर्व साक्ष्य से मुकरने वाले और शपथ पर मिथ्या साक्ष्य देने वाले अभियोजन साक्षी के खिलाफ दांडिक कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने साक्षी गोलू कुबड़े पिता भायाजी उम्र 35 वर्ष निवासी नवापुर थाना भैंसदेही के विरुद्ध यह आदेश दिए है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195, 340 के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही करते हुए साक्षी के विरुद्ध दांडिक परिवाद प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा की गयी।
अभियोजन का मामला यह है कि थाना भैंसदेही के धारा 302, 341, 147, 148, 149, 201, 506 के मामले की विवेचना के दौरान यह पाया गया था कि दिनांक 13/12/2020 की शाम करीब 6 बजे साक्षी गोलू कुबड़े एवं मृतक विनोद के साथ मोटर साईकिल से काटोल से वापस आ रहा था। तभी काटोल जोड़ के आगे दो मोटर साईकिल पर आरोपी संतोष, मनीष, शुभम, राजू और राजा पीछे से आये और पांचों ने साक्षी गोलू कुबड़े एवं मृतक विनोद के साथ लात, घूसों तथा लकड़ी से मारपीट की। मृतक विनोद के सिर में लाठी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। विवेचना के दौरान साक्षी गोलू के धारा 161 के कथन लिए गए जिनमें इस साक्षी ने घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित होने और आरोपियों द्वारा मृतक विनोद की हत्या करने की बात पुलिस को बताई थी। पुलिस ने इस साक्षी के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही के समक्ष धारा 164 के कथन कराये। तब इस साक्षी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भी घटना के समय घटना स्थल पर उसके उपस्थित होने और आरोपियों द्वारा मृतक विनोद की हत्या करने की बात बताई थी।
प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय भैंसदेही द्वारा किया गया और राज्य की ओर पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा की गयी है। प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 28/09/21 को अभियोजन द्वारा साक्षी गोलू कुबड़े के बयान अपर सत्र न्यायालय भैसदेही के समक्ष कराये गए। उस समय यह साक्षी पुलिस को दिए गए धारा 161 के अपने कथनों एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही के न्यायालय में दिए गए धारा 164 के कथनों से मुकर गया। उसने न्यायालय में कथन किये कि उसे घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। मृतक विनोद की मृत्यु कैसे हुयी उसे नहीं मालूम।
साक्षी गोलू कुबड़े के पक्षविरोधी हो जाने से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा प्रकरण में इस साक्षी के विरुद्ध धारा 340, 344 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया और आवेदन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये कि समाज में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किये जाने और स्वीयालये में बार-बार बयान बदलने की प्रवृति को रोकने के लिए ऐसे लोगो पर कार्यवाही किया जाना समाज एवं न्याय व्यवस्था के हित में आवश्यक है। अभियोजन के आवेदन और तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय ने साक्षी गोलू कुबड़े पिता भाव्याजी उम्र 35 वर्ष निवासी नवापुर के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195, 340 के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही करते हुए इस साक्षी के विरुद्ध दांडिक परिवाद करने के आदेश दिए हैं।