▪️ राकेश अग्रवाल, मुलताई
मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने आज 16 वर्ष की अवयस्क बालिका के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास सहित ₹10000 के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने सशक्त पैरवी की।
उन्होंने बताया कि 10 नवम्बर 2021 को फरियादी ने थाना सांईखेड़ा में शिकायत की थी कि उसके घर के बाजू में आरोपी शिवरतन रहता है। शिवरतन उसे उसके घर पर बुलाता था और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता था। जब पीड़िता ऐसा करने से आरोपी को मना करती थी, तो वह उसे धमकी देता था कि वह उसके मम्मी-पापा को उसके बारें में गलत बता देगा और समाज में उसकी बदनामी कर देगा। पीड़िता के मना करने के बाद भी आरोपी शिवरतन पीड़िता को डरा धमका कर उसके साथ लगभग एक साल से बलात्कार कर रहा था।
फरियादी की उक्त शिकायत पर पुलिस थाना साईखेड़ा में अपराध दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना सांईखेड़ा ने आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिवरतन पिता कल्लु उइके (30 वर्ष) निवासी थाना साईखेड़ा को दोषी पाते हुए धारा 376 (2) (एन), 376 ( 3 ) भादवि, धारा 5 (ठ) / 6 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000रू. के जुर्माने से दंडित किया है।