▪️ नवील वर्मा, शाहपुर
Betul Lokayukta Raid : मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लोकायुक्त टीम ने डेढ़ लाख की रिश्वत लेते एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। यहां जिले के शाहपुर स्थित एक्लव्य मॉडल स्कूल के शिक्षक इंद्रमोहन तिवारी को लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। शिक्षक तिवारी द्वारा भोपाल के एक सप्लायर से बिल पास करने के एवज में यह रिश्वत ली जा रही थी। शिक्षक के साथ ही स्कूल के चपरासी को भी पकड़ा गया है। इससे पहले पिछले साल अगस्त महीने में ही शिक्षक तिवारी को एक मामले में निलंबित किया गया था।
लोकायुक्त भोपाल पुलिस के डीएसपी संजय शुक्ला के मुताबिक भोपाल के सप्लायर आलोक कुमार सिंह ने 8 सितंबर 2023 को आवेदन दिया था। जिसमें बताया गया था कि उसके द्वारा मां वैष्णो ट्रेडिंग एजेंसी के माध्यम से शासकीय विभागों में उपकरण एवं सामग्री की सप्लाई की जाती है।
उन्होंने एकलव्य मॉडल रेसीडेंशियल स्कूल शाहपुर जिला बैतूल में भी मेस के संचालन में सामग्री की सप्लाई की थी। उन्होंने महाकाल ट्रेडिंग एजेंसी एवं मित्रों की फर्म के माध्यम से सामग्री एवं उपकरण सप्लाई की थी।
उक्त फर्मों को भुगतान के एवज में प्राथमिक शिक्षक एकलव्य मॉडल रेसीडेंशियल स्कूल शाहपुर के प्राथमिक शिक्षक इंद्रमोहन तिवारी द्वारा 10% के मान से 4 लाख रुपए एवं मेस संचालन के लिए डेढ़ लाख रुपए की मांग की जा रही थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन कराया।
आज आरोपी इंद्रमोहन तिवारी अपने साथी गुल्लू सिंह (चपरासी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल) के माध्यम से डेढ़ लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक संजय शुक्ला, निरीक्षक रजनी तिवारी, निरीक्षक उमा कुशवाहा आरक्षक अवध,आरक्षक राजेंद्र पवन एवं आरक्षक संदीप सिंह द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
पिछले साल अगस्त महीने में किया जा चुका है निलंबित (Betul Lokayukta Raid)
इससे पूर्व शिक्षक तिवारी को इसी स्कूल के छात्रावास का अधीक्षक रहते हुए बीते साल अगस्त माह में निलंबित किया गया था। दरअसल एकलव्य आवासीय विद्यालय शाहपुर के बालक छात्रावास में 19 अगस्त 2022 की रात्रि में सामुहिक भोजन के साथ नाच-गाने का आयोजन किया गया था।
शिकायत पर जांच में इस आयोजन में डीजे बजाकर कार्यक्रम करने, कार्यक्रम में एकलव्य आवासीय बालिका छात्रावास शाहपुर की छात्राओं को भी सम्मिलित किये जाने तथा कार्यक्रम में शाहपुर नगर के व्यक्तियों को भी शामिल किया जाना पाया गया था।
छात्रावास नियमावली के अनुसार सायंकाल 5 बजे के बाद कन्या छात्रावास परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसी के चलते छात्रावास नियमों का उल्लंघन करने एवं स्वैच्छाचारितापूर्ण ढंग से कार्य करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 9 के तहत बालिका छात्रावास की अधीक्षिका दीपा डोंगरे एवं बालक छात्रावास के अधीक्षक इन्द्रमोहन तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।