Betul Ki Ret : (बैतूल)। जिले में हो रहे अवैध रेत खनन, अवैध परिवहन, अवैध स्टॉक, अवैध तरीके से रॉयल्टी पिटपास जारी करने और पेसा नियम-2022 के पूर्ण उल्लंघन की शिकायत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ग्रामीण हेमंत वागद्रे ने कलेक्टर से की है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सारनी में सारनी-दमुआ रोड एवं छतरपुर खदान क्षेत्र में रेत के अनुबन्धकर्ता के द्वारा नाके बनाकर की जा रही अवैध वसूली से क्षेत्र के ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों में आक्रोश को रोके जाने के संबंध में जिला खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा प्रकरण बनाने की कार्यवाही जानबूझकर नहीं की जा रही है, जो कभी भी गंभीर रूप ले सकती है।
रेत अनुबन्धकर्ता को संरक्षित करने, प्रोत्साहित करने की बजाय उसके द्वारा किए जा रहे अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध स्टॉक के प्रकरण बनाने, रॉयल्टी पिटपास जारी कर शासन के साथ धोखाधड़ी किए जाने के प्रकरण बनाने की कार्यवाही के लिए अभियान चलाए जाने की मांग की है।
श्री वागद्रे ने आगे बताया कि 15 नवम्बर 2022 से लागू पेसा नियम 2022 के नियम 22 गौण खनिज का पूर्ण उल्लंघन किया जाकर 17 नवम्बर 2022 को जिले की 47 रेत खदान, जिसमें से 41 संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित क्षेत्रों की है को नीलामी पर रखा और 9 फरवरी 2023 को अनुबन्ध भी कर लिया। अनुबन्ध 9 फरवरी 2023 के पूर्व ही मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल ने 30 जनवरी 2023 तक सीटीओ भी जारी कर दिए। सीटीओ जारी की गई रेत खदान नांदू , खपरिया, बल्लौर, टांगनामाल, धामन्या एवं चिखली रैय्यत से रेत का खनन एवं परिवहन किए बिना ही इन खदानों की ऑनलाईन रॉयल्टी पिटपास रेत अनुबन्धकर्ता के द्वारा जारी किए गए।
रेत अनुबन्धकर्ता के द्वारा ग्राम सातलदेही, ग्राम मालवर, ग्राम गुवाडी, ग्राम आमडोह, लोनिया, घोड़ाडोंगरी, बांसपुर, शिवसागर की रेत खदानों से अवैध रेत का खनन किया जाकर उन्हें ऑनलाईन रॉयल्टी पिटपास अन्य खदानों से जारी किए गए। खनिज विभाग बैतूल एवं प्रभारी खनिज अधिकारी भगवंत नागवंशी खनि निरीक्षक के द्वारा बार-बार की गई लिखित शिकायत के बाद भी अवैध रेत खनन, अवैध रेत परिवहन, अवैध स्टाक और अन्य खदानों की रॉयल्टी पिटपास के प्रकरण बनाने की कार्यवाही नहीं की गई। खनिज विभाग के प्रभारी खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक लगातार रेत के अनुबन्धकर्ता के कर्मचारियों के साथ घूमकर अवैध रेत का परिवहन करने वाले उन वाहनों को पकड़ने का कार्य करते रहे, जिनके पास रेत अनुबन्धकर्ता के द्वारा दी गई ऑनलाईन रॉयल्टी पिटपास नहीं रहा। 15 नवम्बर 2022 से लागू पेसा नियम 2022 का पालन नहीं किया।
अवैध रेत खनन की लगातार शिकायतों पर प्रकरण नहीं बनाए गए। अवैध रेत परिवहन कर अन्य खदानों के जारी पिटपास के प्रकरण नहीं बनाए। ओवर लोड रेत परिवहन से नष्ट सड़क, नाली, रपटों के प्रकरण नहीं बनाए। नदी में उतारी गई जेसीबी एवं पोकलेन को जप्त कर प्रकरण नहीं बनाए गए। अवैध रेत स्टाक किए जाने की सूचना पर भी प्रकरण नहीं बनाए। रेत खदानों के अनुबन्ध के पूर्व ही सीटीओ जारी किए गए। रेत नियम 2019 के नियम 4 में दी गई छूट के अनुसार कार्यवाही नहीं की। भगवंत नागवंशी प्रभारी खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक को तत्काल निलम्बित किया जाकर घोड़ाडोंगरी ब्लॉक की रेत खदान मालवर, गुवाडी, सातलदेही, आमडोह, लोनिया, घोड़ाडोंगरी, बांसपुर/शिवसागर से किए गए अवैध रेत खनन अवैध रेत परिवहन के प्रकरण बनाने, अवैध रेत स्टाक जप्त किए जाने की कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिए। रेत खदान नांदू खपरिया, टांगनामाल, बल्लौर , धामन्या एवं चिखली रैयत खदान की जारी रॉयल्टी पिटपास के आधार पर बिना रेत खनन किए अन्य रेत खदानों से अवैध खनन एवं परिवहन की जांच हेतु रॉयल्टी पिटपास में दर्शाई गई मात्रा और वास्तविक रूप से खदान से किए गए खनन का पूर्ण आंकलन, सत्यापन, करवाया जाकर शासन से की गई धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए।
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म.प्र. रेत नियम 2019 के नियम 4 में दी गई छूट के अनुसार ग्राम पंचायतों, शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों, कृषि उपयोग के निर्माण कार्यों के लिए रेत उपलब्ध नहीं करवाए जाने से संबंधित खनिज विभाग की वैधानिक स्थिति, खनिज विभाग की निर्धारित प्रक्रिया आदि की जांच करवाई जाकर जिम्मेदारी का निर्धारण भी किया जाए। जिले के अधिसूचित क्षेत्रों में चल रहे अवैध रेत खनन, अवैध रेत परिवहन, अवैध स्टॉक एवं इससे ग्रामीण सड़कों, नालियों, रपटों के पूर्ण नष्ट होने से ग्रामीणों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।
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