Betul Election Update : बैतूल। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मुलताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। यह धारा मतदान केन्द्र क्रमांक-275 राजापुर, मतदान केन्द्र-276 डूडर रैय्यत, मतदान केन्द्र-279 कुंदा रैयत तथा मतदान केन्द्र-280 चिखलीमाल में लागू की गई है।
इन क्षेत्रों में 8 मई की शाम 6 बजे से 11 मई की रात्रि 12 बजे तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी। असामाजिक तत्वों तथा अवैध सामग्री के परिवहन एवं निर्वाचन अवधि में लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। तीन किलोमीटर परिधि में सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी।
गैर निर्वाचक छोड़ें निर्वाचन क्षेत्र (Betul Election Update)
आदेश के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, प्रतिबंधात्मक अवधि प्रारंभ होने 8 मई 2024 को शाम 6 बजे के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।
इन कार्यों पर भी लगे प्रतिबंध (Betul Election Update)
इस अवधि में कोई भी व्यक्ति या समूह, संगठन, संस्था, राजनैतिक दल बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा।
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यह कार्य किए जा सकेंगे (Betul Election Update)
अभ्यर्थी द्वारा घर-घर प्रचार, जनसंपर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस अवधि में लाउडस्पीकर और मेगा फोन का उपयोग भी प्रतिबंधात्मक रहेगा। स्थानीय क्षेत्र में पुनर्मतदान के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं (Betul Election Update)
आचार संहिता के अनुपालन में प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में निर्वाचन प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल यथा मंदिर, चर्च, गुरूद्वारे, मस्जिद आदि स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
इस अवधि के दौरान व्यक्ति/अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थान, मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में पार्टी/अभ्यार्थी अपना कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे।
मतदाताओं का परिवहन नहीं (Betul Election Update)
प्रतिबंधात्मक अवधि में अभ्यार्थी को प्रचार हेतु जारी अनुमति प्राप्त वाहनों से मतदाताओं को मतदान के लिए परिवहन की अनुमति नहीं होगी। लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर सेवा, शैक्षणिक संस्थानों के वाहन, दूध, पानी, सब्जी आदि अनिवार्य सेवा में संबद्ध वाहन तथा अपने काम पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के परिवहन की छूट रहेगी।
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सार्वजनिक अवकाश घोषित (Betul Election Update)
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी द्वारा 10 मई 2024 को पुनर्मतदान के दिन मुलताई विधानसभा के 4 मतदान केन्द्रों रजापुर-275, डूडर रैय्यत-276, कुंदा रैय्यत-279 एवं चिखलीमाल-280 में 3 किलोमीटर की परिधि में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
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सार्वजनिक अवकाश की अपील (Betul Election Update)
श्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बैतूल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मुलताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केन्द्रों में 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिक को अपने मत का उपयोग करने के लिए कारखाना प्रबंधकों से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अपील की गई है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में उपरोक्त मतदान केन्द्रों के ऐसे मतदाता जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थापनाओं के ऐसे नियोजित कामगार जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मतदाता हैं, उन्हें मतदान हेतु नियत पुनर्मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएं।
इस हेतु कारखाना प्रबंधकों से अधीनस्थ कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों को मतदान दिवस पर मतदान करने के लिए सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश प्रदान करने की अपील की गई है।