Betul Crime News: केबल वायर और कोयला चोरी के तीन मामलों का खुलासा, आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार, पांच लाख का माल जब्त

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Betul Crime News: बैतूल जिले की सारनी थाना पुलिस ने चोरी के 3 मामलों का खुलासा किया है। कोयला खदान से केबल वायर चोरी की दो घटनाओं में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि कोयला चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से चोरी का माल, एक वाहन समेत करीब 5 लाख का माल जब्त किया गया है।

पुलिस थाना सारणी में आवेदक खान प्रबंधक नरेशसिंह पिता धामसिंह उम्र 58 साल निवासी जवाहर नगर पाथाखेड़ा ने 3 जनवरी 2023 को रिपोर्ट की थी कि 2 जनवरी 2023 की रात्रि में छतरपुर 02 खदान से बिजली का केबल वायर अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। जिसकी कीमत 28,000 रूपये है। रिपोर्ट पर धारा 380 का अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कायम कर विवेचना की गई।

इसी तरह आवेदक संतोष पिता रामप्रसाद नागले उम्र 40 साल निवासी एमक्यू नंबर 1234 शक्ति नगर शोभापुर कालोनी ने 18 जनवरी 2023 को रिपोर्ट की कि 17 जनवरी की रात्रि में छतरपुर 02 खदान से बिजली का केबल वायर अज्ञात चोर चोरी कर ले गये हैं। इस रिपोर्ट पर धारा 380 का अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे के द्वारा चौकी पाथाखेड़ा से टीम गठित कर त्वारित कार्यावाही के निर्देश के पालन में मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही बंटी चौहान, जाम गिरी, मारोति और राकेश से पूछताछ की गई। उन्होंने 2 जनवरी तथा 17 जनवरी की रात्रि में छतरपुर 02 खदान में बिजली के केबल वायर चोरी कर आपस में बांटना स्वीकार किया।

इस पर आरोपी मान्या उर्फ बंटी चौहान पिता राजू चौहान उम्र 28 वर्ष निवासी सुभाष नगर पाथाखेड़ा, जाम गिरी पिता ज्ञानू गिरी उम्र 20 वर्ष निवासी बगडोना बस्ती, मारोति आरसे पिता गरीबदास उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम शोभापुर और बिकी उर्फ राकेश खण्डेलवार पिता भगलाल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम शोभापुर से चोरी गये केबल वायर तथा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जप्त की गई है।

इसी तरह मुखबिर सूचना पर आरोपी मयुर पिता संजय सौदागर उम्र 21 वर्ष निवासी जगजीवन नगर पाथाखेड़ा, मनीष पिता छितवा प्रजापति उम्र 32 वर्ष निवासी सुभाष नगर पाथाखेड़ा से सफेद रंग की ACE MEGA क्रमांक MP-40/GA-1064 में भरा हुआ 30 बोरी कोयला कीमती करीबन 10,000 रूपये का विधिवत जप्त कर आरोपी मयुर तथा मनीष को विधिवत्त धारा 379 तथा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम में गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधों में करीबन 5,00,000 (पाँच लाख) रूपये की सम्पत्ति जप्त की गई है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना सारणी के एएसआई एसएम हुसैन, हेड कांस्टेबल रामदास रघुवंशी, कांस्टेबल कमलेश उइके, सैनिक सुभाष तथा डबल्यूसीएल सुरक्षा गार्ड कलीम उद्दीन सिद्दीकी, प्रदीप वरवडे, अतीक खान की मुख्य भूमिका रही है।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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