Betul crime news: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में थाना मोहदा पुलिस ने गौ-तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दो पिकअप वाहनों में छह गौ-वंश (मवेशी) को अमानवीय रूप से बांधकर कत्लखाने (महाराष्ट्र) ले जा रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मवेशियों को मुक्त कराया और वाहन जब्त किए।
थाना मोहदा पुलिस द्वारा धारा 4, 6, 9 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुधीर पिता दुर्गेश राठौर, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मोनियाखेड़ा, थाना खालवा, जिला खंडवा, मनीष पिता मोहनलाल कास्दे, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम मोनियाखेड़ा, थाना खालवा, जिला खंडवा और शाहरुख पिता रहमान खान, उम्र 27 वर्ष, निवासी खार, थाना खालवा, जिला खंडवा शामिल हैं।
क्रूरतापूर्वक भर कर ले जा रहे थे कत्लखाने
आरोपियों के पास से दो पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-10/जी-2892 और एमपी-68/जी-0755 भी जब्त किए गए हैं। इनमें छह गौ-वंश को अमानवीय तरीके से चारों पैर बांधकर, मुंह बंद कर क्रूरता पूर्वक कत्लखाने ले जाया जा रहा था। पुलिस की सतर्कता से सभी मवेशियों को सुरक्षित बचाया गया। दोनों पिकअप वाहनों को जप्त कर राजसात की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
इस टीम की रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विष्णु प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक सचिन माहोरे, आरक्षक सुरेंद्र धुर्वे, अमोलक चौहान, रमेश चौहान, चालक प्रधान आरक्षक भारतेन्द्र आरसे, डायल-100 चालक गोविंद दास बिल्लौरे, रविंद्र बिहारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।