Betul Crime News: शहर के पास चल रहा था अवैध बूचड़खाना, विहिप-बजरंग दल ने दो को रंगे हाथ पकड़ा

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Betul Crime News:(बैतूल)। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में बैतूल शहर से चंद किलोमीटर दूर अवैध बूचड़खाना चल रहा था। इसकी सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दो आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। वहीं दो आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। इस घटना से लोगों में खासा आक्रोश है।

विहिप के जिला मंत्री राजेश प्रजापति ने बताया कि शनिवार-रविवार की रात 12 बजे विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि खेड़ला किला रावनवाड़ी ग्राम के एक के खेत से अमीन नामक युवक एवं उसके अन्य साथियों द्वारा गोमांस का अवैध कारोबार किया जा रहा है।

इस सूचना पर विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वहां गोवंश काटते हुए आरोपी अमीन और मुशर्रफ को रंगे हाथों पकड़ा। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को कटे हुए गौमांस के साथ आरोपियों को सुपुर्द किया। मौके से दो आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए।

इस कार्य में मुख्य रूप से प्रांत गौरक्षा प्रमुख कृष्णकांत गावंडे, जिला सहमंत्री मनीष रघुवंशी, सामाजिक समरसता प्रमुख सुरेश जी, जिला सह मंत्री राजू ठाकुर, जिला मंत्री राजेश प्रजापति, जिला संयोजक दुर्गेश भारती, जिला सहसंयोजक दीपक यादव, प्रचार प्रसार प्रमुख अमित गावंडे, महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख गौरव राने, नगर अध्यक्ष अभिषेक वर्मा, नगर गौरक्षा प्रमुख प्रकाश गाडवे, नगर सह संयोजक आशीष कसरादे आदि कार्यकर्ताओं की महती भूमिका रही।

श्री प्रजापति ने बताया कि बैतूल शहर और जिला मुख्यालय के पास में विगत दिनों बूचड़खाना भी पकड़ाया था। इस तरह की गोवंश हत्या की अनैतिक गतिविधियां जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत चालू है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से भी ऐसे तत्वों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है।

इस संबंध में गंज थाना प्रभारी एबी मर्सकोले ने मीडिया को बताया कि रात में सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचे। मौके से खेत मालिक अमीन और उसके साथी मुशर्रफ को पकड़ा गया है। पूछताछ में उनके द्वारा रामनगर निवासी अयूब और जावेद के फरार हो जाने की जानकारी दी गई। मौके पर गोमांस, काटने वाले हथियार भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों की खिलाफ गौवंश वध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है l

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