Betul Crime: ट्रेनों से सामान चुराने वाला और जेवर खरीदने वाले आरोपी गिरफ्तार, दस लाख से ज्यादा का माल गिरफ्तार

By
On:

Betul Crime:(बैतूल)। चलती ट्रेनों से यात्रियों का कीमती सामान और जेवर चुराने वाले एक आरोपी को जीआरपी आमला ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उससे चुराए गए जेवर खरीदने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से जीआरपी ने दस लाख रुपए से ज्यादा का चोरी का माल बरामद किया है। आरोपियों को बैतूल कोर्ट में पेश किया गया।

जीआरपी आमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल पुलिस इकाई भोपाल अंतर्गत ट्रेनों में यात्रियों के साथ लूटपाट की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत् पुलिस अधीक्षक (रेल) भोपाल के मार्गदर्शन में डॉ. अमित वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल, महेन्द्र सिंह कुल्हारा उप पुलिस अधीक्षक रेल इटारसी द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक श्रीलाल पंडरिया के नेतृत्व में थाना जीआरपी आमला को यात्री गाड़ियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश एवं जेवरात खरीददारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।

आरोपी अशफाक खान निवासी अमरावती ट्रेन में सोई महिला यात्रियों के पर्स चोरी करने की वारदात करता है एवं चोरी का सामान सर्राफा व्यापारियों को बेचता था। व्यापारी आसानी से सामान कम कीमत में खरीदकर आरोपी का सहयोग करते थे। अतः उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की गई है।

बदमाश द्वारा 25जनवरी 2023 को ट्रेन नंबर 12616 जीआर एक्सप्रेस में दिल्ली से नेल्लोर यात्र कर रही फरियादिया पद्मावती पति विरंजन रेड्डी का एक बेग चोरी कर लिया गया था। उसमें गले का सोने का हार, एक मंगलसूत्र सोने का नगदी 7000 रुपये थे। जिसकी रिपोर्ट पर धारा 379 के तहत अपराध कायम किया गया।

दौराने विवेचना ट्रेन के कोच में लगे सीसीटीवी कैमरे देखकर संदेही को चिन्हित किया जाकर आरोपी को अमरावती से पकड़ा गया। उससे थाना क्षेत्र में की गई 10 वारदातों का माल बरामद किया गया है।

उसने चोरी का माल शेख सलमान, अब्दुल रऊफ, अनिल मरोडकर को बेचना बताया। इन लोगों से चोरी का खरीदा गया सामान जप्त कर सभी को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों को 15 जुलाई को न्यायालय बैतूल पेश कर जिला जेल बैतूल दाखिल किया गया है।

यह आरोपी किए गए गिरफ्तार

इस मामले में चोरी करने वाले आरोपी अशफाक खान पिता जुमा खान उम्र 33 वर्ष निवासी चपरासीपुरा सागर नगर थाना फैजलपुरा जिला अमरावती महाराष्ट्र और चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी शेख सलमान पिता शेख उसमान उम्र 31 साल निवासी हीरापुर अचलपुर अमरावती महाराष्ट्र, अनिल पिता काशीनाथ मरोड़कर उम्र 52 साल निवासी चेतन दास का बगीचा रतन गंज अमरावती और अब्दुल रउफ पिता अब्दुल समद उम्र 33 वर्ष निवासी कोहिनूर ज्वैलर्स जिला अमरावती को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों से इतना माल किया गया बरामद

∆ अपराध क्रमांक 17/23 धारा 379, 411 में सोने का एक गले का हार वजनी 14.14 तोला एक मंगल सूत्र सोने का पुराना वजनी 28 ग्राम. कुल कीमती 61400 रुपये।

∆ अपराध क्रमांक 124/22 धारा 379 आईपीसी में एक बैग नीले रंग का जिसमें इस्तेमाली कपड़े, सोने की चार अंगूठी दो जोड़ कान के टाप्स एक मंगलसूत्र पाँच पत्ती वाला तथा दूसरा बैग लाल रंग का जिसमें इस्तेमाली कपड़े, एक सोने का पाँच पत्ती वाला मंगलसूत्र एक बड़ा मंगलसूत्र, दो अंगूठी एक जोड़ कान के झुमके, एक जोड़ चाँदी की पायल एक कमरबंद चार बिंदिया चाँदी की पुरानी छः बिछिया चाँदी की कुल कीमती 243000 रुपए।

∆ अपराध क्रमांक 3/23 धारा 379 आईपीसी में पर्स एक लाल कलर जिसमें पायल चांदी की कीमत 4500 रुपये, 2 जोडी बिछीया चांदी की कीमती 500 रुपए, कान का झुमका सोने का 3 तोला कीमती 1,50,000 रुपये, क्रेडीट कार्ड (HDFC) डेबिट कार्ड (HDFC) (SBI) तथा आवश्यक कागजात पेनकार्ड, आधार कार्ड ड्रायव्हिंग लायसेन्स कुल 155000 रुपये।

∆ अपराध क्रमांक 109/23 धारा 379 आईपीसी में सोने के आभूषण 1) सोने की चूड़ी 2 नग वजन 20 ग्राम कीमती 50,000 रु., 2) सोने का मंगलसूत्र 10 ग्राम कीमती 30000 रु., 3) सोने का पेंडल 10 ग्राम कीमती 30000 रु., 4) सोने के झुमके लटकन 8 ग्राम कीमत 15000 रु., 5) सोने की अंगूठी 4 ग्राम कीमती 1100 रु. कुल कीमती 200000 रुपए।

∆ 81/23 धारा 379 आईपीसी में नगदी 10000 रुपए।

∆ अपराध क्रमांक 70/23 धारा 379 आईपीसी में मंगलसूत्र 2 नग, 4 ग्राम सोने की अंगूठी 4 ग्राम -1 नग, चाँदी का पायल 3 जोड़ी वजन 06 तोला, सोने का ईयररिंग 3 ग्राम, चार जोड़ी चाँदी की बिछिया 3 ग्राम, कुल कीमती 70450 रुपए।

∆ अपराध क्रमांक 21/23-धारा 379, 411, 413 भादवि में एक सोने का मंगल सूत्र कीमती 20,000 रुपए कुल कीमती 20000 रुपए।

∆ 39/23 धारा 379, 411, 413 भादवि में एक सोने की चेन वजनी अंदाजन 18 ग्राम कुल कीमती 108000 रुपये।

∆ 74/ 23 धारा 379 आईपीसी में एक सोने का मंगलसूत्र वजनी 20 ग्राम, एक जोड़ी सोने की कान की बाली वजनी 3 ग्राम कुल कीमती 130000 रुपये।

∆ अपराध क्रमांक 96/23 धारा 379, 411, 413 भादवि में चाँदी की पायल बजनी 100 ग्राम, कुल कीमती 7000 रुपये।

∆ कुल 1004850 रुपए का मशरुका बरामद किया गया।

गिरफ्तारी में इनकी रही विशेष भूमिका

उक्त प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी में मुख्य भूमिका उप निरी श्रीलाल पंडरिया, प्रधान आरक्षक रविश यादव, आरक्षक दिलीप रघुवंशी, कुलदीप लोटे, दिलीप नरवरे, अनिल कुमरे जीआरपी थाना आमला की सराहनीय भूमिका रही।

For Feedback - feedback@example.com

Related News