Betul Crime: (मुलताई)। अपर सत्र न्यायालय ने एक नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा एवं ₹10000 के जुर्माने से दंडित किया है।
इस मामले में पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि 19 मई 2023 को पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि जब वह 14 वर्ष की थी तब आरोपी संजू वाडीबा उम्र 31 साल निवासी खापा थाना बैतूल बाजार ने 8 महीने पूर्व जब वह बैल चराने के लिए खेत गई थी, तब उसके साथ बुरा काम किया था। उसने बोला था कि किसी को बताना मत और उसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ 5/6 बार दुष्कर्म किया था।
तबीयत खराब होने पर उसने यह बात अपने परिजनों को बताई कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिससे वह गर्भवती हो गई है। पुलिस थाना साईखेड़ा ने परिजनों की सूचना पर आरोपी संजू के खिलाफ धारा 376 भादवि सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
उक्त प्रकरण मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने मामले में विचारण के दौरान डीएनए रिपोर्ट के आदेश दिए थे। जिसके बाद न्यायालय को डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई और वह पॉजिटिव नहीं पाई गई। वहीं नवजात शिशु का आरोपी जैविक पिता नहीं था। उक्त प्रकरण को विचारण में अभियोजन ने युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणिक पाते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।
उक्त प्रकरण को जघन्य, चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में रखा गया था। जिसकी समय-समय पर जिला दंडाधिकारी,पुलिस अधीक्षक और जिला अभियोजन अधिकारी समिति द्वारा समीक्षा की जा रही थी। मामले में आज न्यायालय मुलताई द्वारा आरोपी संजू को 20 साल के कठिन कारावास और ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। (Betul Crime)
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