Betul Crime: बैतूल। ई-सिगरेट एवं अन्य प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद बेचे जाने के मामले में जिला नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण तुशांशु सोनी द्वारा शहर के गंज क्षेत्र स्थित श्री बजरंग एसेसरीज पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
विगत बुधवार 10 मई को स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सीएमएचओ डॉ. सुरेश बौद्ध के प्रतिनिधित्व में जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल की उपस्थिति में ई-सिगरेट विक्रेता नरेन्द्र राठौर श्री बजरंग एसेसरीज पर जब्ती की संयुक्त कार्रवाई की गई थी। जिसमें उक्त प्रतिष्ठान से ई-सिगरेट/वेप 29 नग, 5 पैकेट सिगार, हुक्का फ्लेवर 5 नग एवं 24 पैकेट तम्बाकू सिगरेट जब्त किए गए थे। जिनकी कुल कीमत 50350 रूपये है। जब्त की गई समस्त सामग्री थाने में सौंपी गई है।
उल्लेखनीय है कि शासन के द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (प्रोडक्शन, मेन्यूफेक्चर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज एण्ड एडवरटाईजमेंट) एक्ट, 2019 के तहत इलेक्ट्रानिक सिगरेट विक्रय पर सख्त प्रतिबंध है। जिसके फलस्वरूप प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय मिलने पर विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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सीएमएचओ डॉ. बौद्ध ने कहा कि जिले में कोई भी दुकानदार यदि इस तरह की सामग्री विक्रय करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।