Betul Crime: जंगल में युवती की हत्या कर लाश को लटका दी थी पेड़ पर, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Betul Crime: A girl was murdered in the forest and her body was hanged on a tree, the accused was sentenced to life imprisonment.

Betul Crime: जंगल में युवती की हत्या कर लाश को लटका दी थी पेड़ पर, आरोपी को आजीवन कारावास की सजाBetul Crime: (बैतूल)। अपर सत्र न्यायालय, भैसदेही (जिला बैतूल) ने जंगल में लड़की की हत्या कर लाश को सीताफल के पेड़ पर लटका देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 7000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। आरोपी रोशन मर्सकोले पिता रघुनाथ मर्सकोले उम्र 24 वर्ष निवासी बोरीकास थाना झल्लार को यह सजा सुनाई गई है। इस प्रकरण को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भैंसदेही मनवीर सिंह ठेनुआ ने बताया कि अभियोजन का मामला

अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि अभियुक्त रोशन और मृतिका एक-दूसरे से प्यार करते थे। मृतिका अन्य लोगों से फोन पर बातचीत करती थी और चैटिंग करती थी। यह बात अभियुक्त रोशन को बुरी लगती थी। कई बार रोशन ने मृतिका को अन्य लोगों से बातचीत करने और ऑनलाइन रहने से मना किया था। इसी बात पर उसके साथ झगडा किया था। 29 नवम्बर 2020 को अभियुक्त रोशन उसके दोस्त विश्वनाथ उड़के के साथ विश्वनाथ की मोटर साइकिल से बैतूल से बोरीकास आया था। उसने मृतिका को मिलने के लिए गांव से बाहर ढोलेमऊ रोड के किनारे पहाड़ी पर बुलाया था।

अभियुक्त रोशन ने अपने दोस्त विश्वनाथ उइके को अपनी बुआ के लड़के संतोष के साथ गांव में भेज दिया था और स्वयं मृतिका से मिलने गांव से बाहर ढोलेमऊ रोड के पास की पहाड़ी पर गया। वहां पर अभियुक्त रोशन ने ढोलेमऊ रोड के किनारे खेत में मृतिका के साथ लैंगिक सम्बन्ध बनाये और मृतिका की चुनरी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त रोशन ने हत्या करने के साक्ष्य छुपाने के लिए मृतिका की चुनरी से फांसी लगाकर मृतिका की लाश को सीता फल के पेड़ से लटका दिया था।

मृतिका की लाश 02 दिसंबर 2020 को फांसी लगी हुई ग्राम बोरीकास में पहाड़ी पर भाउराव के खेत में सीताफल के पेड़ से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध कायम कर मर्ग जाँच और विवेचना प्रारम्भ की। विवेचना के दौरान पूछताछ पर अभियुक्त रोशन ने अपराध करना स्वीकार किया। अभियुक्त के स्वीकारोक्ति कथन के आधार पर अपराध में प्रयुक्त वस्तुएं जब्त की गई। अन्य आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, जिला बैतूल द्वारा किया गया।प्रकरण में राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैसदेही, जिला बैतूल मनवीर सिंह ठेनुआ ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और अपने तर्क प्रस्तुत किए। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी रोशन मर्सकोले पिता रघुनाथ मर्सकोले उम्र 24 वर्ष निवासी बोरीकास थाना झल्लार को धारा 302, 201 में दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से, धारा 201 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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