Betul Court News : बैतूल। एक 14 वर्षीय बालिका के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 7000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने यह सजा सुनाई। आरोपी अजय पिता लक्ष्मण सहारे, उम्र-26 वर्ष, निवासी-थाना सारणी को यह सजा सुनाई गई है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया कि पीड़िता की मां ने 13 नवंबर 20218 को थाना सारणी में आकर रिपोर्ट की कि उसकी पुत्री पीड़िता 12 नवंबर को करीब शाम 5 बजे बिना कुछ बताए घर से कहीं चली गई है। उन्होंने पीड़िता की तलाश आसपास एवं रिश्तेदारी में की किंतु पीड़िता का कहीं कुछ पता नहीं चला। (Betul Court News)
विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा पीड़िता को 14 नवंबर 2018 को दस्तयाब किया गया। पीड़िता के धारा 161 एवं 164 दंड प्रक्रिया संहिता के कथन लेखबद्ध किए गए। जिसमें पीड़िता द्वारा बताया कि आरोपी अजय सहारे ने उसे जबरदस्ती राखड़ डैम जंगल तरफ ले गया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। (Betul Court News)
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कोर्ट में नहीं लगाए यह आरोप (Betul Court News)
विचारण के दौरान न्यायालय में पीड़िता ने आरोपी के द्वारा उसे जबरदस्ती राखड़ डैम के जंगल तरफ ले जाने एवं उसके साथ बलात्कार किए जाने के संबंध में कथन नहीं किये। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। (Betul Court News)
अभियोजन ने सिद्ध किया मामला (Betul Court News)
पुलिस थाना सारणी द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया। (Betul Court News)
न्यायालय में पीड़िता रही पक्षविरोधी (Betul Court News)
न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़िता ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया एवं उसके साथ बलात्कार की घटना होने से इंकार किया। हालांकि अनुसंधान के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों एवं संकलित की गई वैज्ञानिक साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता के साथ आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित किया जाना प्रमाणित पाया गया। (Betul Court News)
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दस्तावेजों में उम्र निकली कम (Betul Court News)
उम्र संबंधी दस्तावेजों के आधार पर पीड़िता 14 वर्ष की आयु की बालिका होना अभियोजन द्वारा प्रमाणित किया गया। प्रकरण में पीड़िता के द्वारा पक्ष समर्थन न किये जाने पर भी पीड़िता के साथ आरोपी के द्वारा बनाए गए शारीरिक संबंध के लिए आरोपी अजय सहारे को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। (Betul Court News)
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