
Betul Court News : बैतूल। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने थाना सारणी क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की 16 वर्षीय अवयस्क बालिका के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड एवं पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
आरोपी सुनील यादव पिता शिवदयाल यादव, उम्र-25 वर्ष निवासी थाना सारणी, जिला बैतूल को धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट (समाहित धारा 3 (2)(अं) 3(1)(ब)(प)(पप) एससीएसटी एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई है। यह मामला करीब 5 साल पुराना है। जिसकी शिकायत वर्ष 2020 में हुई थी।
प्रकरण की जानकारी देते हुए सहायक मीडिया सेल प्रभारी सौरभ सिंह ठाकुर ने बताया कि पीड़िता द्वारा 18 मार्च 2020 को थाना सारणी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसके गांव में सुनील यादव नाम का लड़का रहता है। लगभग 01 साल पूर्व उसके स्कूल की कक्षा 08 वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी। वह अपनी गाय चराने के लिए जंगल जाती थी।
- Read Also : Six Lane Highway In MP : एमपी के इन दो शहरों को जोड़ने बनेगा सिक्स लेन हाईवे, खर्च होंगे 988 करोड़
जंगल में अकेला पाकर किया बलात्कार (Betul Court News)
उस वर्ष अपै्रल महीने में एक दिन उसे सुनील यादव जंगल में मिला और उसे बोला क्या कर रही है। तब पीड़िता ने उसे गाय चराने के लिए आने का कहा। पीड़िता जंगल में अकेली थी, उसे अकेला पाकर आरोपी सुनील यादव ने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी ने उसे डराया-धमकाया कि यह बात किसी को बताई तो वह उससे शादी नहीं करेगा। (Betul Court News)
- Read Also : Viral Jokes: पिता- पढ़ ले नालायक, कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है, बेटेे ने दिया मजेदार जवाब…
शादी का प्रलोभन देकर कई बार दुराचार (Betul Court News)
उसके बाद आरोपी ने शादी करने का बोलकर पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया। बाद में आरोपी ने पीड़िता के साथ शादी करने से इंकार कर दिया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। (Betul Court News)
- Read Also : Funny Jokes: एक हैंडसम लड़का क्लास में आया और सारी लड़किया देखते ही दीवानी हो गईं, लेकिन फिर….
दोषसिद्ध पाने पर सुनाई गई सजा (Betul Court News)
पुलिस थाना सारणी द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर अनन्य विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया गया। (Betul Court News)
देश-दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com
“बैतूल अपडेट” व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें 👇