Betul Court News : बैतूल। अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही ने एक वृद्ध की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था।
थाना आठनेर क्षेत्र के ग्राम मोरूढाना निवासी आरोपी रामप्रसाद पिता छत्तू, उम्र 28 वर्ष को यह सजा वृद्ध ग्रामीण भैयजू की हत्या करने के मामले में सुनाई गई है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैंसदेही मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा किया गया है। (Betul Court News)
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 14 अक्टूबर 2018 को भैयजू की लाश टोपीढाना रोड के किनारे गांव के भरत उड़के के खेत के पास पाई गई थी। घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर मृतक भैयजू के पुत्र हेमराज ने पुलिस को बताया कि उसके भाई अनिल ने फोन कर उसे सूचना दी थी कि उनके पिता भैयजू टोपीढाना रोड के किनारे गांव के भरत उइके के खेत के पास मृत अवस्था में पड़े है। (Betul Court News)
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सूचना मिलने के बाद वह घटना स्थल पर पंहुचा और देखा कि उसके पिता भैयजू के गले, होंठ, दाड़ी व सिर में पीछे बाएं ओर चोट के निशान थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट कर उनकी हत्या कर दी थी। हेमराज की सूचना के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की गई। (Betul Court News)
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जमीन को लेकर चल रहा था विवाद (Betul Court News)
विवेचना के दौरान साक्षियों से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि अभियुक्त रामप्रसाद और मृतक भैयजू का जमीन का विवाद था। उसी वर्ष पोला के समय भैयजू ने अभियुक्त रामप्रसाद से कहा था कि वह उसके लड़के धनराज को शराब पिलाकर बिगाड़ रहा है। इस पर दोनों के मध्य विवाद हुआ था। रामप्रसाद ने वक्त आने पर उसे बता देने की धमकी दी थी। (Betul Court News)
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डीएनए रिपोर्ट में हुई यह पुष्टि (Betul Court News)
पुलिस ने अभियुक्त रामप्रसाद से पूछताछ की तो उसने अपराध करना स्वीकार किया और पुलिस को घटना में प्रयुक्त लकड़ी और घटना के समय पहने हुए अपने खून लगे कपड़े जब्त कराए। पुलिस ने मृतक के कपड़ों और अभियुक्त के कपड़ों का डीएनए परीक्षण कराया। डीएनए रिपोर्ट में अभियुक्त से जब्त कपड़ों पर मृतक का रक्त पाया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। (Betul Court News)
भैंसदेही न्यायालय ने सुनाई सजा (Betul Court News)
प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही द्वारा किया गया। अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठेनुआ ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। (Betul Court News)
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