Betul Court Decision : इंस्टाग्राम पर बात, फिर अजमेर ले जाकर बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को यह सजा
Betul Court Decision : बैतूल। अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 2 नाबालिग बालिकाओं के साथ हुए अत्याचार मामले में आरोपियों को सजा सुनाई है। एक मामले में पीड़िता को अजमेर ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपियों को 3-3 साल की सजा दी है।
अभियोजन अधिकारी कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि 17 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसका बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। इस मामले में आरोपी शाद उर्फ वसीम कुरैशी पिता मोहम्मद अख्तर कुरैशी, उम्र-31 वर्ष, निवासी-जगजीवन राम वार्ड, खेड़ीपुरा मजिस्द के पास हरदा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
पीड़ित 17 वर्षीय बालिका के भाई ने पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थित होकर पीड़िता के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने बताया था कि 14 मई 2022 को शाम 05 बजे उसकी छोटी बहन जिसकी उम्र 17 वर्ष है, घर से कपड़े, डाक्यूमेंट फाइल, मोबाईल फोन, गहने एवं कुछ रूपये साथ में लेकर दुकान जाने का बोलकर घर से निकली थी और अभी तक वापस नहीं आयी है।
पीड़िता के भाई की शिकायत पर पीड़िता के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़िता की आसपास तलाश की गई, परंतु पीड़िता नहीं मिली। 18 मई 2022 को पीड़िता को आरोपी शाद उर्फ वसीम कुरैशी के कब्जे से होटल कोहिनूर-इन अजमेर राजस्थान से कोतवाली बैतूल पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया गया।
भाई को मारने की दी धमकी (Betul Court Decision)
पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी से उसकी इंस्ट्राग्राम पर बात हुई थी और आरोपी ने उसे साथ जाने के लिए दबाव बनाया था और मना करने पर आरोपी ने उसके भाई को मार देने की धमकी दी थी। 14 मई 2022 को आरोपी उसके घर के पीछे कार लेकर आ गया था और उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर कार में बैठाकर इटारसी लेकर गया था।
जयपुर ले जाकर किया दुराचार (Betul Court Decision)
इसके बाद आरोपी उसे जयपुर ट्रेन अजमेर लेकर गया था और होटल में उसके साथ बलात्कार किया था। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
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अभियोजन ने सिद्ध किया मामला (Betul Court Decision)
पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।
छेड़छाड़ के दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा (Betul Court Decision)
अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सौरभ लोट, उम्र-22 वर्ष, निवासी-बैतूल और आशीष सारवान, उम्र-22 वर्ष, निवासी-बैतूल को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है।
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मीडिया सेल प्रभारी अमित राय (एडीपीओ) ने बताया कि पीड़ित 17 वर्षीय बालिका ने 23 जुलाई 2020 को पुलिस थाना कोतवाली बैतूल में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसे कक्षा 10वीं में सप्लीमेंट्री आई है। जिसकी पढ़ाई के लिए वह अपने घर से आना-जाना करती है।
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पीछा कर करते थे छींटाकशी (Betul Court Decision)
आते-जाते समय आरोपी सौरभ एवं आशीष उसका पीछा करते हैं एवं उस पर छींटाकशी कर उससे बात करने का दबाव बनाते हैं। उसने दोनों को 15 दिन पहले डांटा था और सब बातें अपनी मम्मी-पापा को बताई।
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दोबारा करने लगे परेशान (Betul Court Decision)
दोनों कुछ दिन तक चुप रहे, लेकिन फिर से 3 दिनों से लगातार उसका पीछा कर रहे हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं। आज शाम 05.30 बजे जब वह पढ़ाई करके वापस लौट रही थी, तब आरोपी सौरभ ने पीछे से आकर उसका बायां हाथ पकड़ लिया था।
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बुआ के आने पर हुए थे फरार (Betul Court Decision)
उसने अपना हाथ छुड़ाया और मदद के लिये चिल्लाई। इतने में उसकी दूर की बुआ आ गई तो आरोपी वहां से भाग गया। थोड़ी दूर आगे आरोपी आशीष ने उसे अपनी बाईक पर बैठाकर ले गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को दंडित किया गया।
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