Betul Court Decision : बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड

Betul Court Decision : बैतूल। एक बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, जिला-बैतूल ने यह सजा सुनाई है। प्रकरण में आरोपी दीवानजी आहके पिता सायबू आहके, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम वडाली, थाना आठनेर को सजा सुनाई गई है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ठेनुआ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 10 सितंबर 2018 को मृतक के पुत्र संपत ने देहाती नालसी लेख कराई कि उसके पिता जगर खेत पर काम करने के लिए गए थे। उसका लड़का सतीश भी खेत पर काम करने गया था। (Betul Court Decision)

उसके लड़के सतीश ने उसे घर आकर बताया कि गांव के दीवानजी ने दादा जगर के साथ मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर लाठी से मारपीट की है। सतीश की सूचना पर वह खेत पर गया और देखा कि उसके पिता जी को दाहिने तरफ कान के पास चोट आकर खून निकल रहा था और वे बोल नहीं पा रहे थे। (Betul Court Decision)

उसने दीवानजी से पूछा कि मारपीट क्यों की, तो वह कहने लगा कि तुमसे बने जो कर लेना। अभी तो कम मारा है और मारने की धमकी देने लगा। सम्पत की सूचना के आधार पर अभियुक्त दीवानजी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। (Betul Court Decision)

आहत जगर की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्य से यह पाया गया कि अभियुक्त दीवानजी को यह शंका थी कि मृतक जगर उस पर जादू टोना करता है। जिससे वह बीमार रहता है। इसी बात पर नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया। (Betul Court Decision)

प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय, भैंसदेही, द्वारा किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैंसदेही मनवीर सिंह ठेनुआ ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर अभियुक्त को सजा सुनाई। (Betul Court Decision)

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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