Betul Court Decision : बैतूल। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 09 वर्षीय नाबालिग बालिका का बलात्कार करने वाले आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। उसे दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया है।
आरोपी सहदेव उर्फ रमेश पिता दिनेश सेन्टुस्से, उम्र-21 वर्ष, निवासी थाना गंज, जिला-बैतूल को यह सजा सुनाई गई है। उसे धारा 376(एबी) भादंवि समाहित धारा 5(एम)/6, 5(एन)/6, पॉक्सो एक्ट, धारा 376(2)(एफ) भादंवि मेंदोषी पाए जाने पर दंडित किया गया है।
प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय (एडीपीओ) ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना गंज में आकर रिपोर्ट की थी कि वह अपने पति से अलग मायके में रहती है। वह घर के खेत के पीछे बनी झोपड़ी में रहती है। उसके दो भाई भी हैं, जो उसके माता-पिता के साथ ही रहते हंै।
पड़ोस में गई थी बड़ी बेटी
01 जुलाई 2022 के करीब 10.30 बजे उसकी बड़ी बेटी घर के बाजू वाली आंटी के घर गई थी। उसके माता-पिता और बड़ा भाई घर पर नहीं थे। घर पर वह और पीड़िता थी। बाहर बाजे बजने की आवाज आई। यह सुनकर वह घर के बाहर आई और थोड़ी देर बाद नहाने चली गई।
पीड़िता ने दी घटना की जानकारी
10-15 मिनट बाद उसे उसके भाई सहदेव के घर से पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आई। वह भाई के घर गई, तब पीड़िता बाहर दौड़कर आई और बोली कि मामा ने उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। उसके बाद वह उसके भाई पर चिल्लाई।
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पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत (Betul Court Decision)
पीड़िता को ऐसी हालत में देखकर घबरा गई। घटना के बारे में उसने अपने माता-पिता को बताया। इसके बाद पीड़िता की मां पीड़िता को अपने साथ लेकर पुलिस थाना गंज पहुंची। जहां पर पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना गंज में अभियुक्त सहदेव उर्फ रमेश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
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अभियोजन ने सिद्ध किया अपराध (Betul Court Decision)
विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना गंज द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।