Betul Collector News : मध्यप्रदेश के बैतूल (Betul) में एक गर्भवती महिला की गलत रीडिंग दर्ज करने के मामले में एक एएनएम को सस्पेंड (ANM suspended) किया गया है। वहीं सीएचओ को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही संविदा सेवाएं समाप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इन कर्मचारियों की इस भारी लापरवाही के चलते महिला की प्रसव के पूर्व मौत हो गई थी।
सीएमएचओ डॉ. सुरेश बौद्ध (CMHO Dr. Suresh Boudh) ने बताया कि कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस (Collector Amanbir Singh Bains) के निर्देशानुसार भीमपुर ब्लॉक के ग्राम जमन्या स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पदस्थ संविदा सीएचओ पूजा उइके को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जबकि उसी सेंटर पर पदस्थ एएनएम गंगा पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। गर्भवती महिला सुनीता की प्रसव पूर्व मृत्यु के संबंध में गैर जिम्मेदाराना रवैया बरतने पर यह कार्यवाही की गई है।
सीएमएचओ डॉ. बौद्ध ने बताया कि सीएचओ पूजा उइके द्वारा एमसीपी कार्ड में दर्ज की गई रीडिंग एवं अनमोल पोर्टल पर दर्ज की गई रीडिंग में भिन्नता पाई गई। अनमोल एप पर श्रीमती सुनीता उच्च जोखिम गर्भावस्था की जगह सामान्य श्रेणी में दर्शित हुई। जिससे उन्हें समय पर वास्तविक उपचार उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उक्त कृत्य को कदाचरण की श्रेणी में माना जाकर 48 घण्टे के भीतर तथ्यात्मक जानकारी सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। संतोषप्रद जवाब न होने की दशा में संविदा सेवाएं समाप्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
17 जनवरी 2023 को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। समीक्षा के दौरान मातृ-मृत्यु दर की विकासखंडवार समीक्षा की गयी। विकासखंड भीमपुर में श्रीमती सुनीता पति सुशील गर्भवती महिला निवासी ग्राम कुंभी पंचायत जमन्या की 3 सितम्बर 2022 को सुबह 3 बजे जिला चिकित्सालय में प्रसव पूर्व मृत्यु हुई थी, के संबंध में उपस्थित स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं खंड चिकित्सा अधिकारी भीमपुर से चर्चा की गई। साथ ही प्रसूता के दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया।
एक ही बार की गई एएनसी जांच
इसमें पाया गया कि सीएचओ पूजा उइके द्वारा एएनएम के साथ उक्त मृत प्रसूता की एक ही बार 12 जुलाई 2022 को ग्राम कुंभी में एएनसी जांच की गयी थी। एएनसी जांच में महिला के एमसीपी कार्ड में रीडिंग दर्ज की गई थी। उसके आधार पर सुनीता उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला थी। सीएचओ पूजा उइके द्वारा उक्त मृत प्रसूता को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की श्रेणी में चिन्हांकित नहीं किया गया तथा एमसीपी कार्ड में शुगर, यूरिन एवं एल्बोमिन जांचें दर्ज नहीं की गई। जबकि गर्भवती महिला सिकलसेल एनीमिया से पीड़ित थी।
एएनएम पर भी गिराई गई गाज
सीएमएचओ डॉ. बौद्ध ने बताया कि इसी मामले में कलेक्टर श्री बैंस के निर्देशानुसार एएनएम गंगा पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। श्रीमती पाटिल कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करने, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला का निर्धारित मापदण्ड अनुसार जांच नहीं करने वास्तविक तथ्यों को छिपाने, पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि करने तथा पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम साबित हुई हैं। उन्हें उपरोक्त कदाचरण के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
गंभीर स्थिति होने पर भी अनदेखी
एएनएम गंगा पाटिल द्वारा स्व. सुनीता के एमसीपी कार्ड में जांचों की रीडिंग दर्ज की गई थी। उसके आधार पर सुनीता उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला थी। वह सिकलसेल एनीमिया से भी पीड़ित थी। ऐसी जटिल स्थिति होने पर भी श्रीमती पाटिल द्वारा निर्धारित जांचें नहीं कराई गईं। प्रतिमाह 9 तारीख को आयोजित होने वाले विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य केम्प में सुनीता को चिकित्सकीय उपचार एवं परामर्श हेतु नहीं लेकर गयीं तथा अनमोल पोर्टल में भी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गयी।
उच्च जोखिम की नहीं हुई प्रदर्शित
इस भारी लापरवाही से मृतका सुनीता अनमोल पोर्टल में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की श्रेणी में प्रदर्शित नहीं हो पाई। जिसके कारण प्रसूता का समय रहते वास्तविक उपचार नहीं हो सका। सीएमएचओ ने बताया कि मां एवं शिशु की जान बचाना विभाग का सर्वप्रथम दायित्व है। मातृ एवं शिशु मृत्यु होने के मामलों में गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने वाले दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आगे भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।