Betul Big Breaking : रेत माफिया पर 1.37 अरब का जुर्माना, सवा करोड़ की पोकलेन और जेसीबी भी राजसात

Betul Big Breaking : बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल में रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण के मामले में बड़ी कार्यवाही हुई है। यहां एडीएम कोर्ट ने रेत माफिया पर एक अरब 37 करोड़ रुपये का तगड़ा जुर्माना किया है। इसके साथ ही 01 करोड़ 25 लाख मूल्य की 02 पोकलेन और 01 जेसीबी भी राजसात कर ली गई है। जिले के इतिहास में यह संभवत: सबसे बड़ा जुर्माना है।

गौरतलब है कि कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने विगत 14-15 मई की रात्रि में अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर बड़ी कार्यवाही की थी। रेत माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही कर खनिज प्रकरण के साथ ही आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाए गए हैं। इन खनिज प्रकरणों में शीघ्रता से सुनवाई कर अपर कलेक्टर बैतूल राजीव नंदन श्रीवास्तव ने यह फैसला सुनाया है।

चार प्रकरणों में हुआ जुर्माना

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (6) के तहत कुल चार प्रकरणों में 01 अरब 37 करोड़ की शास्ति एवं नियम 22 के तहत 01 करोड़ 25 लाख मूल्य की 02 पोकलेन, 01 जेसीबी राजसात करने की कार्यवाही की गई है।

तो कुर्क की जाएगी संपत्ति

अपर कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय अनुसार यदि रेत माफियाओं द्वारा अधिरोपित शास्ति 07 दिवस में जमा नहीं की जाती है तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के तहत रेत माफियाओं की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर बकाया भू-राजस्व की भांति आरोपित शास्ति की वसूली की जाएगी।

इन्हें बनाया गया था आरोपी (Betul Big Breaking)

न्यायालय ने जिन प्रकरणों में शास्ति आरोपित की है, उनमें अंकुर ऊर्फ रिंकू राठौर निवासी शाहपुर, अरशद कुरैशी निवासी शाहपुर, साबू निवासी ग्राम डेन्डुपुरा, महेन्द्र धाकड़ ग्राम माण्डवी, दीपेश पटेल निवासी भोपाल, रविन्द्र चौहान निवासी भोपाल और मो. इलियास निवासी सारणी को आरोपी बनाया गया है।

इतना हुआ अवैध उत्खनन (Betul Big Breaking)

ग्राम गुरगुंदा, डेन्डुपुरा, धांसईमाल में उत्खनन की अवैध उत्खनन पाया गया था। यहां 708008 घन मीटर रेत पर राशि अधिरोपित कर 53,10,60,000 रुपये एवं पोकलेन राजसात मूल्य लगभग 60 लाख रुपये, 110610 घनमीटर पर 82,95,75,000 रुपये एवं जेसीबी राजसात मूल्य लगभग 25 लाख, 700 घनमीटर पर 52,50,000 रुपये, 252 घनमीटर पर 18,90,000 रुपये एवं पोकलेने राजसात मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है।

पुलिस में भी दर्ज हैं प्रकरण (Betul Big Breaking)

खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर सहायक खनि अधिकारी जिला बैतूल ने तीन प्रकरणों में पुलिस थाना शाहपुर एवं चोपना में प्राथमिकी अवैध उत्खननकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1890 की धारा 379 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत अपराध भी दर्ज करवाई है।

नहीं पड़ेगा कोई भी असर (Betul Big Breaking)

अपर कलेक्टर श्रीवास्तव ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि, चूंकि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा खनिज नियमों के तहत शास्ति आरोपित करना और प्राथमिकी (एफआईआर) में दर्ज श्रेणी के अपराध की सक्षम न्यायालय में सुनवाई करना, दोनों अलग अलग प्रक्रिया व अधिकारिता है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में शास्ति आरोपित करने से पुलिस की जाँच या अन्य न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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