◼️ उत्तम मालवीय, बैतूल
एक 13 वर्षीय अबोध बालिका का व्यपहरण (kidnapping) कर साथ ले जाने और उसके साथ बलात्कार (rape) करने वाले आरोपी को बैतूल की एक अदालत ने सजा (Punishment) सुनाई है। आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने यह सजा सुनाई है।
आरोपी हरि पिता श्यामराव वाडिवा, उम्र 22 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर चुन्नीढाना थाना गंज बैतूल को धारा 376 ( 3 ), 376 (2) (एन) भादंवि के तहत यह सजा सुनाई गई है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा एवं अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गई।
मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि थाना गंज क्षेत्र के अंतर्गत 13 वर्षीय अवयस्क बालिका 5 जून 2019 को रात्रि करीब 10 बजे घर से किसी को बिना बताये कहीं चली गई थी। जिसकी तलाश पीड़िता की मां एवं अन्य लोगों ने उनके परिवार के लोगों, आसपास मोहल्ले एवं रिश्तेदारी में फोन कर पता लगाया। पीड़िता का कुछ पता नहीं चला। पीड़िता की मां द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना गंज में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
विवेचना के दौरान पीड़िता को 9 जून 2019 को पुलिस द्वारा आरोपी हरि वाड़िवा के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा अपने पुलिस कथन में बताया कि आरोपी हरि वाड़िवा के द्वारा उसका व्यपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर अनन्य विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। प्रकरण में डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट सकारात्मक प्राप्त हुई। जिससे यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था। इसके चलते आरोपी को यह सजा सुनाई गई।