ACR Rules MP : अफसरों की एसीआर को लेकर बड़ा फैसला, अब इनकी टिप्पणी भी जरुरी

ACR Rules MP : राज्य शासन द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (ACR) के लिये एक नई प्रणाली लागू की गई है। वन प्रबंधन में शामिल विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के बीच पारदर्शिता, दक्षता और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से नई प्रणाली लागू की गई है।

ACR Rules MP : अफसरों की एसीआर को लेकर बड़ा फैसला, अब इनकी टिप्पणी भी जरुरीACR Rules MP : भोपाल। राज्य शासन द्वारा भारतीय वन सेवा अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (ACR) के लिये एक नई प्रणाली लागू की गई है। वन प्रबंधन में शामिल विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के बीच पारदर्शिता, दक्षता और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से नई प्रणाली लागू की गई है।

नई प्रणाली में डीएफओ की एसीआर पर कलेक्टर की टिप्पणियों को भी शामिल किया गया है। जिला स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वन प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण और माइनिंग उद्योगों में वन और प्रशासन दोनों विभागों की महती आवश्यकता होती है।

वर्तमान व्यवस्था में भी वन प्रबंधन और इससे जुड़े मामलों में जिला कलेक्टर का रोल सर्वथा महत्वपूर्ण होता है और कलेक्टर के अभिमत पर ही प्रस्ताव पास किए जाते हैं। इसी तरह, वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों की एसीआर अब विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी।

चैनल किया गया निर्धारित (ACR Rules MP)

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में भारतीय वन सेवा अधिकारियों के कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) लिखने के लिये चैनल निर्धारित किया गया है। इसमें वन मण्डल अधिकारी/वन संरक्षक (क्षेत्रीय) स्तर के अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में समीक्षक अधिकारी वन बल प्रमुख होंगे और स्वीकारकर्ता अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव होंगे।

वन मण्डल अधिकारी (उत्पादन) की गोपनीय चरित्रावली में समीक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) और स्वीकारकर्ता अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव होंगे। उप वन संरक्षक (न्याया प्रकरण) के गोपनीय चरित्रावली के समीक्षक अधिकारी वन बल प्रमुख और स्वीकारकर्ता अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव होंगे।

इन्हें होंगे समीक्षा के अधिकार (ACR Rules MP)

जारी आदेश में संचालक वन विद्यालय के गोपनीय चरित्रावली में समीक्षक अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण) और स्वीकारकर्ता अधिकारी वन बल प्रमुख होंगे। मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की गोपनीय चरित्रावली में समीक्षक अधिकारी वन बल प्रमुख और स्वीकारकर्ता अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव होंगे।

क्षेत्र संचालक टाईगर रिजर्व/संचालक सिंह परियोजना/वन विहार की गोपनीय चरित्रावली में समीक्षक अधिकारी वन बल प्रमुख और स्वीकारकर्ता अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव होंगे।

मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना की गोपनीय चरित्रावली में समीक्षक अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख) और स्वीकारकर्ता अधिकारी वन बल प्रमुख होंगे।

प्राचार्य रेंजर्स कॉलेज की गोपनीय चरित्रावली में समीक्षक अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण) और स्वीकारकर्ता अधिकारी वन बल प्रमुख होंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना (आंचलिक) की गोपनीय चरित्रावली के समीक्षक अधिकारी वन बल प्रमुख और स्वीकारकर्ता अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव होंगे।

इसी प्रकार उप वन संरक्षक/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की गोपनीय चरित्रावली में समीक्षक अधिकारी संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी वन बल प्रमुख होंगे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की गोपनीय चरित्रावली में समीक्षक अधिकारी वन बल प्रमुख और स्वीकारकर्ता अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव होंगे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) के समीक्षक अधिकारी मुख्य सचिव और स्वीकारकर्ता अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के समीक्षक अधिकारी वन मंत्री और स्वीकारकर्ता अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे।

व्यापक मूल्यांकन होगा निश्चित

समीक्षा की यह अतिरिक्त परत व्यापक स्तर पर शासन और विभागीय दोनों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी के प्रदर्शन का अधिक व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगी। आईएफएस अधिकारी की एसीआर लिखने की मुख्य जिम्मेदारी अभी भी आईएफएस अधिकारियों के पास ही रहेगी। कलेक्टर और विभागीय वरिष्ठों की टिप्पणियां जिला और राज्य स्तरीय लक्ष्यों के व्यापक संदर्भ में अधिकारी के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। यह व्यवस्था वर्ष 2024-25 से लागू की गई है।

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