Free Ration : भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और प्रभावी वितरण तंत्र पर ध्यान दिया गया है। इन प्रयासों से वितरण हेर-फेर में काफी कमी आई है और लाभार्थी बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं दूसरी ओर 5.8 करोड़ ऐसे राशन कार्ड रद्द कर सिस्टम से बाहर कर दिए गए हैं जिनके माध्यम से गलत तरीके से राशन प्राप्त किया जा रहा था।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्डों की संपूर्ण वितरण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है जिससे 80.6 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इन राशन कार्डों का डिजिटलीकरण किया गया है और 99.8 प्रतिशत राशन कार्डों और 98.7 प्रतिशत व्यक्तिगत लाभार्थियों के राशन कार्ड आधार से जोड़े गए हैं।
सभी दुकानें पीओएस मशीनों से संचालित
देश की लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण 5.33 लाख ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से संचालित किया जाता है। ये ई-पीओएस उपकरण वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी के आधार का प्रमाणीकरण करते हैं जिससे सही लाभार्थियों को राशन पहुंचाना संभव होता है। आधार प्रमाणीकरण का उपयोग अभी कुल खाद्यान्न के लगभग 98 प्रतिशत वितरण के लिए किया जा रहा है जिससे अपात्र लाभार्थियों को हटा कर हेरा-फेरी की आशंका कम कर दी गई है।
आधार और राशन कार्ड वितरण से सत्यापन
विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर सत्यापन प्रक्रिया से सही लाभार्थी लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के भी कई कदम उठाए हैं । इनसे लाभार्थियों की पहचान उनके आधार और राशन कार्ड विवरण के साथ सत्यापित होता है जिससे अपात्र लाभार्थी बाहर हो जाते हैं। सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का ईकेवाईसी किया गया है जबकि शेष लाभार्थियों के ईकेवाईसी पूरा करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
किसी भी दुकान पर ईकेवायसी की सुविधा
लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) पर लाभार्थी के ईकेवाईसी की सुविधा प्रदान की है। डिजिटलीकरण और आधार से जोड़े जाने से राशन कार्डों का दोहराव समाप्त हो गया है और लगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड जन वितरण प्रणाली प्रणाली से हटा दिए गए हैं। इससे सुनिश्चित हुआ है कि केवल पात्र व्यक्ति ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल हों।
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देश की किसी भी दुकान से ले सकते राशन
वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) पहल में राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के किसी भी हिस्से में सभी 80.6 करोड़ लाभार्थियों को उसी मौजूदा राशन कार्ड द्वारा नि:शुल्क खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित हुई है, चाहे उनके राशन कार्ड किसी भी राज्य या जिले में जारी हुए हों।
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