Betul Samachar : नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और गोवंश की हत्या के आरोपियों को 3-3 साल की सजा

Betul Samachar : नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और गोवंश की हत्या के आरोपियों को 3-3 साल की सजा
Betul Samachar : नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और गोवंश की हत्या के आरोपियों को 3-3 साल की सजा

Betul Samachar : बैतूल। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ के के आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। वहीं न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने गोवंश की हत्या के मामले में आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नाबालिग युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी संतोष पिता भाकरया कोरकू, उम्र-35 वर्ष, निवासी-थाना बैतूल बाजार को सजा सुनाई गई है। (Betul Samachar)

आरोपी को धारा 8 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 354 भादंवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 457 भादंवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। (Betul Samachar)

घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता के द्वारा आरक्षी केन्द्र बैतूल बाजार में रिपोर्ट की गई कि वह कक्षा आठवीं में पढ़ती है। 02 मार्च 2016 को पढ़ाई करके सो रही थी। रात करीब 01 बजे उसके पड़ोस में रहने वाला संतोष उसके घर में घुस आया और बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। (Betul Samachar)

इस बीच उसकी नींद खुली तो वह एकदम से चिल्लाई और घर से बाहर निकली। उसकी मां भी उठ गई और उसके पास आई। उसने अपनी मां को उक्त घटना के बारे में बताया। इस बीच संतोष बोला कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से खतम कर दूंगा। इस कारण वह रिपोर्ट करने नहीं आई थी। (Betul Samachar)

पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया। (Betul Samachar)

रोटी में जहरीला पदार्थ देकर की थी गोवंश की हत्या (Betul Samachar)

Betul Samachar : नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और गोवंश की हत्या के आरोपियों को 3-3 साल की सजा
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने थाना मुलताई के अपराध में आरोपी वामनराव पिता मानिकराव, उम्र 50 निवासी ग्राम सोनेगांव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। उसे मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6 सहपठित धारा 9 व भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। (Betul Samachar)

बोरदेही पुलिस द्वारा की गई थी जांच (Betul Samachar)

घटना इस प्रकार है कि 29 जून 2018 को आवेदक सुरेश पिता आनंद राव कावड़कर उम्र 40 साल निवासी ग्राम सोनेगांव ने लिखित आवेदन पत्र दिया। जिसकी जांच थाना बोरदेही के द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि आरोपी वामनराव द्वारा जानवरों को रोटी में कोई जहरीला पदार्थ दिया गया। जिससे एक बैल तथा एक गाय की मौत हुई। (Betul Samachar)

पांच साल पहले की है घटना (Betul Samachar)

प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध पाए जाने से भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत थाना मुलताई में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवेदक ने शिकायत की थी कि वह 28 जून 2018 की शाम 6 बजे वह अपने घर पर बने कोठे पर दो बैल, दो बछियों, दो गाय को चारा-पानी करके बांधा था। (Betul Samachar)

कुत्ते के भौंकने से खुली थी नींद (Betul Samachar)

दूसरे दिन सुबह 4 बजे कुत्ते भोंकने की आवाज आई तो वह उठा। टॉर्च लेकर बाहर आया तो जानवरों के कोठे के पास टॉर्च जलाकर देखा तो उसे गांव का वामनराव खड़ा दिखा। वह चिल्लाया तो वामनराव भागने लगा वह भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वामनराव भाग गया। (Betul Samachar)

बैल की हो चुकी थी मौत (Betul Samachar)

वापस आकर जानवरों के कोठे के पास देखा तो एक बैल मरा था और एक गाय तड़प रही थी। वहीं पर रोटी के टुकड़े के ऊपर कुछ भूरा-भूरा सा पाउडर डाला था। थोड़ी देर में गाय भी मर गई। (Betul Samachar)

पचास हजार रुपये की हुई थी हानि (Betul Samachar)

गांव के बामनराव ने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था। जिससे आवेदक को करीब 50000 की हानि हुई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र थाना प्रभारी के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। (Betul Samachar)

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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