High Security Number Plate : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSNP) लगाना अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उनमें लगवाना जरूरी है।
इसके अलावा वर्तमान में जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ रहे हैं, उन सभी वाहन मालिकों को भी अपने वाहनों पर 15 दिसंबर से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। इस तारीख के बाद यदि ऐसे वाहन सड़कों पर दौड़ते मिले तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। (High Security Number Plate)
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 15 दिसंबर से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लगभग 500 रुपए और चार पहिया वाहनों के लिए 800 से 1000 रुपए अनुमानित फीस चुकानी होगी। (High Security Number Plate)
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ऐसे लगवा सकते हैं यह नंबर प्लेट (High Security Number Plate)
नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन कंपनी के शोरूम पर जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शोरूम पर भी फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। वहीं शोरूम संचालकों को फीस की रसीद जरूर देनी होगी। (High Security Number Plate)
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क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate)
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है, जो वाहनों के आगे और पीछे लगाई जाती है। एचएसआरपी के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलग्राम होता है। इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंकीय स्थायी पहचान संख्या पिन दिया जाता है। (High Security Number Plate)
इसके अलावा पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट स्टैप फिल्म लगाई जाती है। एचएसआरपी वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाता है और ये वाहन से जुड़ा होता है। इस प्रकार इन नंबर प्लेटों का उपयोग एक अलग वाहन पर नहीं किया जा सकता है। (High Security Number Plate)