बैतूल। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने ट्रैक्टर में अवैध रूप से सागौन का परिवहन करने वाले दो आरोपियों को छह-छह माह के कारावास और 4-4 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी अरूण कुमार पिता स्व. चन्द्रगोपाल उम्र-66 वर्ष निवासी बरबतपुर थाना शाहपुर जिला बैतूल एवं चुडौल पिता सम्मल काकोड़िया उम्र-40 वर्ष निवासी ग्राम- पलासपानी थाना शाहपुर को धारा 5(1)/15 म.प्र. वनोपज व्यापार विनियम अधिनियम 1969 के अपराध में दोषी पाते यह सजा सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि 21 मार्च 2016 को वन परिक्षेत्र सारणी कोे मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रैक्टर में अवैध सागौन लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र सारणी का दल सूचना के आधार पर शाहपुर चोपना रोड पर पहुंचा तो ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-48/एम-0629 तथा उसमें लगी ट्रॉली क्रमांक एम-0630 आते हुये दिखाई दी। जिसे रोका गया तो एक व्यक्ति कूद कर भाग गया।
मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम अरूण कुमार पिता चद्रंगोपाल निवासी बरबतपुर बताया। उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रॉली से 04 नग सागौन लट्ठे बरामद हुये थे। जिसे मौके पर ही जप्त कर जप्तीनामा तैयार किया गया। अरूण कुमार ने अपना जुर्म स्वीकारते हुये बताया कि उसके साथ उसका साथी चुडौल भी था जो कि भाग गया।
अरूण से सागौन लकड़़ी के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गये तो उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। आरोपी के विरूद्ध वन अपराध दर्ज किया गया तथा मौके की कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया गया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी अरूण कुमार एवं चुडौल कोे दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ अजीत सिंह के द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण की पैरवी में सहायक ग्रेड-03 शशिकांत सोनारे द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।