Fasal Bima Yojana : केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए अब सीएससी (common service center) पर भी फसल बीमा योजना के पंजीयन की सुविधा शुरू कर दी है। सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कमलेश रघुवंशी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि सीएससी सेंटर सभी ग्राम पंचायत और वार्ड में किसानों को ये लाभ से दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की जा रही है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों के फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना चला रही है। बीते मई, जून और जुलाई महीने में आंधी-बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 16 अगस्त 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुवाई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। यह योजना बेमौसम बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक अथवा स्थानीय आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान से बचाती है। योजना के तहत फसल बुआई से पहले, खड़ी फसल या कटाई के 14 दिन बाद तक फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसदी और व्यावसायिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
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44 हजार कॉमन सर्विस सेंटर पर किसानों को दी जा रही सेवाएं
फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल के नुकसान होने पर 72 घंटे में सूचना दी जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लाभ पहुंचाने के लिए 18 बीमा कंपनियां, 1.7 लाख बैंक शाखांए और 44000 कॉमन सर्विस सेंटर के सेवाएं दे रहे हैं। किसान फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए वह ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल http://pmfby.gov.in के जरिए सीएससी सेंटर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान सीएससी सेंटर 16 अगस्त 2023 तक पंजीकरण जरूर करवा लें।
इधर कृषि विभाग का कहना- 31 जुलाई है अंतिम तिथि
इधर कृषि विभाग द्वारा जनसंपर्क विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कहा गया है कि खरीफ 2023 जिला बैतूल में कृषक द्वारा अपनी अधिसूचित फसल का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत करवा सकते हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के द्वारा कृषक पाठशाला एवं मोबाइल वैन के द्वारा जानकारी दी जा रही है।
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ऋणी किसानों का बीमा सम्बंधित बैंक द्वारा एवं गैर ऋणी किसानों का बीमा सीएससी/बैंक में जा करके करवाया जा सकता है। किसान स्वयं अपना बीमा पोर्टल से कर सकता है। जिसके लिए https://PMFBY.gov.in खोल कर farmers corner पर क्लिक करें, Login for farmers विकल्प पर जा के अपना आधार नंबर OTP से verify करें फ़िर अपना बैंक विवरण सत्यापित करें। उसके नीचे फसल का वर्ष और मौसम चुनें और अपनी भूमि का खाता नंबर, खसरा नंबर दर्ज करे, अपने खेत में बोई गई अधिसूचित फसल चयन कर सबमिट करें। किसान उसका प्रीमियम नेट बैंकिंग द्वारा दे सकता है और उसकी रसीद प्राप्त कर सकता है।
बैंक भी गैर ऋणी किसानों का बीमा प्रीमियम समय पर डेबिट कर 15 दिवसों में बीमा पोर्टल पर एंट्री कर सकता है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया गया है कि इस योजना से खरीफ फसल की फसल बीमा की अंतिम दिनांक 31 जुलाई तक ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ें और अपनी फसल में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुक़सान से फसल को सुरक्षित करें।