Voter List : अब ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम, स्पीड पोस्ट से घर बैठे मिलेगा कार्ड

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Voter List : भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदाताओं को ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। इसके अलावा मतदाता अपने फॉर्म की स्थिति, मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ा है या नहीं, उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन और बूथ लेवल अधिकारी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वोटर हेल्पलाइन एप से भी जुड़वा सकते नाम (Voter List )

भारत निर्वाचन आयोग के voters.eci.gov.in पोर्टल की तरह वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी भारत निर्वाचन आयोग का ही एप है। इसे मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा। वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता को नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 ऑनलाइन भरना होगा।

ऑफलाइन के लिए बीएलओ से करें संपर्क

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि मतदाता ऑफलाइन भी आवेदन देकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन भरकर अपने मतदान केंद्र के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के पास जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त से शुरू हो रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सभी बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्र पर कार्यालयीन समय पर सुबह से शाम तक बैठेंगे। मतदाता वहां पर जाकर आवेदन दे सकते हैं।

घर पहुँचेगा मतदाता परिचय पत्र

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं का परिचय पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर तक पहुँचाने की सुविधा प्रदान की है। मतदाता सूची में नाम जुड़ जाने के बाद संबंधित मतदाता का मतदाता परिचय पत्र स्पीड पोस्ट के माध्मय से उनके द्वारा दिए गए पते पर पहुँचेगा। वोटर आईडी कार्ड के लिए मतदाता को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा।

युवाओं से नाम जुड़वाने की अपीलमुख्य (Voter List)

पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री राजन ने युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा हैं कि 1 अक्टूबर 2023 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे समस्त युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आग्रिम रूप से ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं।

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