Vegetable Seed Licence : मध्यप्रदेश में अब सब्जी-भाजी के बीज बेचने वाले विक्रेताओं को इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना होगा। इसके बिना वे इनकी बिक्री नहीं कर पाएंगे। सरकार ने अब कृषि की तर्ज पर उद्यानिकी फसलों के बीज बेचने के लिए व्यापारियों का भी बीज लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विक्रेताओं को नजदीकी लोकसेवा केन्द्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल मप्र द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
उप संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्यानिकी फसलों के लिए लागू अनुज्ञापन का अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर बरती जा रही उदासीनता पर भी विभाग ने कहा है कि अब कोई शिथिलता न बरती जाए और निरीक्षण प्रतिवेदन हर माह की पांच तारीख को संचालनालय भेजना सुनिश्चित करें। उद्यानिकी उत्पादों के बीज विक्रय के लिए विक्रेताओं के लिए अनुज्ञप्ति/लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित दुकानदार को नजदीकी लोकसेवा केन्द्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही बीजों की बिक्री को मासिक प्रतिवेदन में संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को जानकारी देनी होगी। इस प्रक्रिया के शुरू हो जाने से न केवल व्यवसाय में पारदर्शिता आएगी, बल्कि गुणवत्तायुक्त उद्यानिकी बीजों की बिक्री भी होगी।
मापदंडों के अनुरूप अधिकारी दुकान या फर्म का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान यदि कोई व्यापारी बगैर लाइसेंस के उद्यानिकी बीजों की बिक्री करते पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।