• विजय सावरकर, मुलताई
नेशनल हाईवे के फोरलेन मार्ग पर दूसरी ओर जाने के लिए मार्ग पार कर रही कार को टक्कर मारने वाले फॉर्च्यूनर कार चालक को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा से दंडित किया है। दुर्घटना में टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई कार में सवार चार लोग घायल हो गए थे।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया बीते 15 जुलाई 2018 को फरियादी राजेंद्र रत्ना पारखी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था वह अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर ग्राम पिपलानारायणवार सौसर से पांढुर्णा होते हुए हाईवे से ग्राम बिरुलबाजार जा रहा था।
कार में पेट्रोल भराने के लिए नेशनल हाईवे पर ग्राम मालेगाव के पास स्थित पेट्रोल पंप पर जाने के फोरलेन मार्ग की दूसरी लेन को पार कर रहा था। उसी दौरान मुलताई की ओर से आ रही फॉरच्यूनर कार के चालक में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसकी वैगनआर कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार चालक राजेंद्र के पैर और हाथ में कार में सवार सेजल के सिर और हाथ में रेणुका के पैर और कंधे में और सोनाली के कमर में चोट आई।
पुलिस ने राजेंद्र रत्नपारखी की रिपोर्ट पर आरोपी कार चालक के साईबाबू पिता चंद्रअप्पा उम्र -63 वर्ष निवासी-सिविल लाईन नारायण पैठ,तेलंगाना के खिलाफ धारा 279,337,338 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी कार चालक के साईंबाबू को धारा 337 के तहत दोषी ठहराते हुए 3 माह का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना और धारा 338 के तहत दोषी ठहराते हुए में दो दो साल की सजा सुनाई और तीन हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी कार चालक को 3500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।