▪️ विजय सावरकर, मुलताई
बैतूल जिले के बोरदेही थाना क्षेत्र में घटित ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने जेएमएफसी न्यायालय द्वारा आरोपी दो चालकों को दी गई सजा को यथावत रखने का निर्णय दिया है। आरोपी चालकों को एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी।
सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया कि बीते 16 मई 2014 को दोपहर में ग्राम दीपामंडई निवासी मुंशी की लड़की को लेने के लिए परिजन और ग्रामीण रामचरण यादव के ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ग्राम कोनढाना जा रहे थे। ग्राम बामला-बोरदेही मार्ग पर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ट्रॉली पलटा दी थी। दुर्घटना में कई लोग ट्रॉली में दब गए थे। सभी घायलों को उपचार के लिए बोरदेही के अस्पताल में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान दयालाल, मिथुन और ईश्वर की मौत हो गई थी। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए थे।
बोरदेही पुलिस की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ था कि मार्ग से जा रहे दो ट्रैक्टर के चालक शैलू पिता शंभू परते निवासी ग्राम नजरपुर और कैलाश पिता रामप्रसाद पवार निवासी ग्राम इटावा ट्रैक्टर चलाने के दौरान रेस लगा रहे थे। इसी दौरान चालक कैलाश ने अपने ट्रैक्टर से ओवरटेक करते समय शैलू के ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी थी। जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई थी।
पुलिस ने घटना में ट्रैक्टर चालक शैलू पिता शंभू परते और कैलाश पिता रामप्रसाद पवार के खिलाफ धारा 279, 337, 304 ए के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। बीते 27 दिसंबर 2021 को जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपी शैलू और कैलाश को धारा 304 ए में दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड और धारा 337 के तहत छह-छह माह के सश्रम कारावास और दो-दो सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था।
दोनों आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से इस निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। न्यायाधीश ने अपील की सुनवाई उपरांत जेएमएफसी न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए आरोपी शैलू और कैलाश की सजा यथावत रखने के आदेश दिए हैं।