◼️ विजय सावरकर, मुलताई
Multai Court Judgment : बैतूल जिले के बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम केहलपुर में 6 साल साल पहले जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट हुई थी। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा 5 आरोपियों को 6-6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया फरियादी शीला ने थाना अजाक बैतूल में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके माता-पिता ग्राम केहलपुर में रहते हैं। उसके बड़े पापा भजनलाल ने मरने से पहले ग्राम केहलपुर की ढाई एकड़ जमीन उसके पिता भिखारी को वसीयत में दी थी। जिसके कारण उसके चाचा श्रीराम आपत्ति कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं।
बीते 25 जून 2016 को वह अपनी मां रेवतीबाई और पिता भिखारी के साथ खेत जुताई के लिए ट्रैक्टर लेकर गई थी। करीब 1.30 बजे श्रीराम पिता पूरनलाल 45 साल, नारायण पिता पूरनलाल 42 साल, पूरनलाल पिता बातु 78 साल, अहिल्या बाई पति श्रीराम 40 साल एवं पुष्पा पति नारायण 35 साल सभी निवासी केहलपुर वहां पर आए और उनसे बोले कि खेत उनका है। यहां से चले जाओ और उनके साथ मारपीट करने लगे।
फरियादी की मां के साथ श्रीराम ने लाठी से मारपीट की जिससे उनके सिर व हाथ में चोट आई। जब फरियादी बीच-बचाव करने आई तो उसे भी श्रीराम ने लाठी से मारा। जिससे उसे दोनों हाथों में चोट आई। अहिल्याबाई ने फरियादी के बाल पकड़कर खींचा और हाथों से उसे मारा। फरियादी के पिता भिखारी जब दौड़कर आए तो श्रीराम ने कुल्हाड़ी से उनके सिर में वार किया। जिससे उनका सिर फटकर खून निकलने लगा। इसके बाद भी नारायण और पूरन भी भिखारी को लाठी से मारने लगे। पुष्पबाई ने रेवती के हाथ को काट लिया और सभी ने जान से मारने की धमकी दी।
बैतूल से डायरी आने पर बोरदेही पुलिस ने धारा 307, 323, 506, 34 भारतीय दंड संहिता के आधार पर पुलिस थाना बोरदेही ने अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। सत्र न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जून 2016 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 506 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप विरचित कर आरोपियों को 6-6 माह के कारावास और 1500-1500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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