प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) के संचालन को लेकर फिर नया आदेश आया है। दो दिन पहले लागू की गई व्यवस्था रद्द कर दी गई है। अब नई व्यवस्था जल्द बनाई जाएगी। इस सम्बंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) के प्रमुख सचिव (Principal Secretary) उमाकांत उमराव ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को आदेश जारी कर दिए हैं।
जल्द जारी होंगे नए निर्देश
जारी आदेश में कहा गया है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के संचालन की व्यवस्था को लेकर जारी विभागीय पत्र क्रमांक 94/एफ-1/2022 दिनांक 4.1.22 के अनुक्रम में जारी किए गए निर्देश आगामी आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। आगामी निर्देश यथाशीघ्र जारी किए जा रहे हैं।
यह बनाई गई थी दो दिन पहले व्यवस्था
गौरतलब है कि 4 जनवरी को जारी उक्त पत्र में कहा गया था कि ‘म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 954 दि. 28.12.2021 से त्रि-स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन वर्ष 2021-2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त किये जाने एवं आदर्श आचार संहिता समाप्त होने से ग्राम पंचायतो के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पूर्ववत ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान प्रशासकीय समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की भांति ही कार्य करते रहेंगे। आगामी आदेश तक यह व्यवस्था लागू करना सुनिश्चित करें ।
पंचायतों में अभी नहीं हो सकेंगे कामकाज
अब इस नए आदेश के जारी होने से पंचायतों के कामकाज फिर ठप हो गए हैं। जब तक नई व्यवस्था संबंधी आदेश जारी नहीं होते, तब तक पंचायतों में कोई भी काम नहीं हो सकेंगे। नए आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायतों की प्रशासकीय समितियों का अस्तित्व रहेगा या नहीं।