बैतूल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने शराब पीकर निर्वाचन कंट्रोल रूम में अभद्रता करने वाले भृत्य को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि विभाग आमला के भृत्य सहदेव वागद्रे की स्थानीय निर्वाचन को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु आमला में स्थापित कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई गई थी। उनके द्वारा कंट्रोल रूम में शराब पीकर अभद्रता करना पाया गया। अपचारी कर्मचारी का डॉक्टरी परीक्षण कराने पर एल्कोहिलिक पाया गया।
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मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1965 के नियम 3 (1)(दो एवं तीन) तथा नियम 23-मादक पेय पदार्थ तथा औषधियों का उपयोग प्रतिबंधित है। सिविल सेवा के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन होने के कारण कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से भृत्य सहदेव वागद्रे को निलंबित कर उनका मुख्यालय उप संचालक किसान तथा कृषि विकास बैतूल निर्धारित किया गया है। निलंबित कर्मचारी को निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
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