मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक चालक प्रकाश पिता उपासदास मोड़घरे (24) निवासी घोड़ाडोंगरी को धारा 304-ए के अपराध का दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ अमित कुमार राय के द्वारा पैरवी की गई।
एडीपीओ श्री राय ने बताया कि 31 अगस्त 2021 को आरोपी प्रकाश ने ट्रक क्रमांक एमटीजी-8524 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए शाहपुर के पास मोतीढाना में बैतूल की ओर जा रही जीप क्रमांक एमपी-04/जे-0282 को टक्कर मार दी। इससे जीप में बैठे सुरेश पवार की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट थाना शाहपुर में दर्ज की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जहां अभियोजन ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। इसके आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।