जिला परिवहन अधिकारी रंजना सिंह कुशवाहा ने यात्री वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु समस्त वाहन स्वामियों को उनके चालक व परिचालकों को नियमानुसार वाहन संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वाहनों की जांच-पड़ताल भी आज से शुरू कर दी है।
जारी निर्देशों में जिला परिवहन अधिकारी ने कहा है कि यात्री वाहनों में किसी प्रकार की ओव्हर लोडिंग न की जाए तथा निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाई जाएं। वाहन के साथ आवश्यक वैध दस्तावेज- परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र, पीयूसी, पंजीयन प्रमाण पत्र, चालक लाइसेंस साथ में रखें। तेज गति एवं लापरवाही से वाहन का संचालन न करें।
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उन्होंने बताया कि यात्री वाहनों का चैकिंग संबंधी कार्य निरंतर 15 दिनों तक चलाया जाएगा। चैकिंग के दौरान नियम विरूद्ध संचालित पाए जाने पर संबंधित वाहन का परमिट/फिटनेस प्रमाण पत्र तथा चालक का लायसेंस निलंबित/निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित चालक भी उपरोक्तानुसार पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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उन्होंने स्पष्ट किया है कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित वाहन चालक/परिचालक का लाइसेंस निरस्त कर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।