Nagpur-bhopal NH: सुखतवा पुल टूटने के मामले की जांच पूरी, पाई गई हैं यह गंभीर खामियां, इन पर गिर सकती है गाज

नर्मदापुरम जिले के सुखतवा में नेशनल हाइवे पर ट्राले के वजन से गिरा 157 साल पुराने पुल की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में ट्रांसपोर्टेशन डिसेंट कार्गो मूवर्स कंपनी और एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) दोनों ही हादसे के बराबर के जिम्मेदार है।

एडीएम मनोज ठाकुर ने 2 पेज का जांच प्रतिवेदन तैयार कर भेज दिया है। अब कलेक्टर नीरज कुमार सिंह इसमें कार्रवाई करेंगे। संभवत: सोमवार-मंगलवार तक मामले में अपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रॉला ड्राइवर के अलावा एनएचएआई के जिम्मेदार आरोपी बनाए जा सकता है।

कलेक्टर के निर्देश पर एडीएम मनोज ठाकुर को हादसे की पूरी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच में पाया कि सर्विस के पास 232 टन ट्राला हैदराबाद से इटारसी आना था। हैदराबाद से नागपुर तक की परमिशन थी। साथ ही नागपुर से इटारसी की परमिशन बाद में ली गई।

संभवतः हादसे के बाद यह परमिशन मिली हो। यानि जो परमिशन नागपुर से निकलने से पहले लेनी थी, वो नर्मदापुरम जिले में पहुंचने पर मिली। ऐसे में बड़ा सवाल उठा रहा अनुमति 10 अप्रैल को पुल गिरने के पहले दी गई या बाद में?

नियमों को दरकिनारे कर तीन गुना वजनी ट्राला निकलने की परमिशन

सुखतवा नदी का पुल सिंगल लेन और 157 साल पुराना है। पुल की भार क्षमता केवल 70 टन की थी, बावजूद 3 गुना 232 टन वजनी ट्रॉले को इस पर से गुजरने की अनुमति किसने दी? अफसरों ने क्या पुल की क्षमता को दरकिनार कर ट्रॉले को गुजरने की मंजूरी दी? इसकी अनदेखी की गई।

छह दिन बाद भी नहीं हुआ केस दर्ज

10 अप्रैल को हादसा होने के 6 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक केसला थाने में केस दर्ज नहीं हुई है, शिकायती पत्र की केवल जांच चल रही है। थाना प्रभारी गौरव बुंदेला ने बताया एडीएम सर मामले की जांच कर रहे है। जिला प्रशासन से रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। साथ ही एनएचएआई द्वारा शिकायती पत्र की जांच कर रहे है। ट्राला ड्राइवर और एनएचएआई के मैनेजर के बयान हुए हैं।

जांच भेज दी है, कलेक्टर करेंगे कार्रवाई

सुखतवा पुल हादसे की जांच पूरी हो चुकी है। हमने रिपोर्ट भेज दी है। निर्णय कलेक्टर करेंगे। प्रथम दृष्टया पुल से ट्राला नहीं निकालना था और न परमिट जारी करना था। अगर भारी मशीनरी लेना चाहिए था तो परिवर्तित मार्ग बनाकर उसे निकालना था। परमिशन सिंगल लेन पुल पर लागू नहीं होती। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कलेक्टर करेंगे।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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