• उत्तम मालवीय, बैतूल
भारतीय रेलवे (indian railway) ने कहा है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम (Ticket Booking Rules for Children) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्रियों के लिए टिकट खरीदना और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ बुक करना वैकल्पिक (berth booking optional) है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति अभी भी पहले की तरह है, अगर उसके लिए बर्थ बुक नहीं कराई गई है तो।
भारतीय रेलवे द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में नियम बदल दिया है। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों को ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।
ये समाचार आइटम और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकटों की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है। यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है। और अगर वे अलग बर्थ नहीं चाहते हैं तो यह मुफ्त है, जैसे पहले हुआ करती थी।
रेल मंत्रालय के दिनांक 06.03.2020 के एक परिपत्र में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में ले जाया जाएगा। हालांकि, अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। इसलिए किसी भी टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं है बशर्ते अलग बर्थ का दावा न किया जाए। तथापि, यदि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वैच्छिक आधार पर बर्थ/सीट मांगी जाती है तो पूर्ण वयस्क किराया वसूल किया जाएगा।
इससे साफ है कि यात्री अभी भी अपने 5 साल तक के बच्चे को बिना अलग से टिकट लिए ट्रेन में यात्रा करवा सकेंगे। उनके लिए टिकट नहीं लेना होगा। हां, यदि वे बच्चे के लिए अलग बर्थ रिजर्व कराना चाहते हैं, तो जरूर उन्हें टिकट लेना होगा। यह व्यवस्था पहले भी थी। हाल फिलहाल रेलवे ने बच्चों की टिकट बुकिंग के नियम में कोई बदलाव नहीं किया है।