मुलताई में न्यायालय ने 3 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। अवैध रूप से छुरी रखने वाले को जहां एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं मारपीट के 2 मामलों में न्यायालय उठने तक के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
प्रकरण: एक
शासन विरुद्ध प्रकाश उर्फ गोलू मामले में आरोपी प्रकाश उर्फ गोलू पिता अन्नूलाल बिहारे (35) निवासी बाजार मोहल्ला सारणी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने आयुध अधिनियम की धारा 25 में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा पैरवी की गई। घटना का विवरण इस तरह है कि 20/07/20 को थाना साईंखेड़ा के प्रधान आरक्षक गोविंद राव को मुखबिर से सूचना मिली एक एक व्यक्ति ग्राम रौंधा में प्राथमिक शाला के पास हाथ में छुरा लिए लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाप सिपाही नितेश के साथ वह घटना स्थल पर पहुंचा। उसने देखा कि एक व्यक्ति लोगों को डरा धमका रहा था। उसे घेरा बंदी करके पकड़ा गया। उसे शासन द्वारा जारी अधिसूचना के उल्लंघन के कारण अपराध होना पाये जाने से मौके पर ही छुरा जप्त किया गया। उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया और धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
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प्रकरण: दो
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा थाना साईंखेड़ा के धारा- 294, 323, 506 में आरोपी शंकरराव पिता कचरमा (80) निवासी ग्राम बानूर को न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा पैरवी की गई। 13/09/17 को शाम लगभग 6.30 बजे आरोपी फरियादी बापूराव को गाली दे रहा था। जब फरयादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे धक्का मारकर उपहति कारित की और जान से मारने की धमकी दी थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर से थाना साईंखेड़ा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मामला कायम कर गिरफ्तार किया एवं विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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प्रकरण: तीन
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा थाना मुलताई के धारा- 294, 323, 506 में आरोपी सुभाष पिता नत्थया (38) निवासी ग्राम ताईखेड़ा को न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुलताई के द्वारा पैरवी की गई। घटना इस तरह है कि 7/10/16 को रात लगभग 8 बजे जब फरियादी बस स्टैंड से अपने घर अकेला ताईखेड़ा जा रहा था तभी आरोपी उसे शासकीय मिडिल स्कूल के सामने मिला। पुराने धंधे व्यवसाय के लेन-देन को लेकर विवाद करने लगा और फरियादी को गाली देने लगा। जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे धक्का मारकर उपहति कारित की और जान से मारने की धमकी दी थी।
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