◼️ विजय सावरकर, मुलताई
व्यापमं परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग कर अज्ञात दलाल और प्रतिरूप धारक के साथ षड्यंत्र कर पीएमटी परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के आरोप में एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए तत्कालीन बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले की संविदा नियुक्ति समाप्त करने के आदेश जारी हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की मिशन संचालक प्रियंका दास द्वारा बीते 7 जुलाई को सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
डॉक्टर पल्लव अमृतफले के खिलाफ एसटीएफ भोपाल द्वारा अपराध क्रमांक 37/2019 में धारा 419, 420, 467, 468, 47, 120 बी और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा के तहत दर्ज केस में बीते 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर 1 मई को सेंट्रल जेल भोपाल भेजा गया था। डॉक्टर अमृतफले के सेंट्रल जेल भोपाल में 1 मई 2022 से 30 मई 2022 तक निरुद्ध रहने के कारण उनकी संविदा सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मिशन संचालक को भेजा गया था।
इस प्रस्ताव के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक ने डॉक्टर पल्लव से स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण का अवलोकन करने के बाद मिशन संचालक ने बीते 7 जुलाई को जारी आदेश में डॉक्टर पल्लव की एमबीबीएस की डिग्री जांच के दायरे में आने, एक माह तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन मैनुअल की कंडिकाओं का उल्लंघन होने का हवाला देते हुए डॉक्टर पल्लव अमृतफले की संविदा चिकित्सा अधिकारी के संविदा पद पर दी गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं।