◼️ विजय सावरकर, मुलताई
शराब के नशे में पत्नी से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति को द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी को सजा दिलवाने में उसकी बेटी और बेटी की गवाही की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
सरकारी वकील राजेश साबले ने बताया कि बीते 7 अक्टूबर 2021 को नगर के ताप्ती वार्ड संतरा मंडी निवासी गुल्लू पिता श्यामराव उइके ने शराब के नशे में पत्नी मधु बाई से मारपीट की। झगड़े की आवाज सुनकर गुल्लू की पुत्री पिंकी कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि पिता गुल्लू, मां मधु बाई के साथ डंडे से मारपीट कर रहा है। मारपीट के चलते मधु बाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
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मधु बाई की गंभीर हालत देख पुत्री पिंकी उसे आटो में सवार कर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर आई। जहां डॉक्टर ने मधु बाई को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया। मृतिका की पुत्री पिंकी ने पिता गुल्लू द्वारा मां के साथ मारपीट करने की जानकारी पुलिस को दी।
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जांच उपरांत पुलिस ने आरोपी गुल्लू उइके के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी की पुत्री पिंकी, पुत्र राहुल और दामाद चेतराम के बयान के आधार पर आरोपी गुल्लू उइके को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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