प्रदेश में चल रही पंचायत चुनाव प्रक्रिया में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया आखिरकार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित कर दी है। आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद से ही इस बारे में कयास लगाए जा रहे थे।
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मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी.एस.जामोद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP (C) क्रमांक 20734 / 2021 [Miscellaneous Application Diary No(s) 31495 / 2021] मनमोहन नागर विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक: 17/12/ 2021 के पालन में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी समय अनुसूची (कार्यक्रम) आदेश क्रमांक: एफ-37 / PN – 01/2021 / तीन / 681, दिनांक 04/12/2021 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाती है। कृपया आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति ई-मेल द्वारा भेजी जावे।
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इस आदेश से स्पष्ट है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई है, बल्कि केवल उन सीटों पर चुनाव स्थगित किए गए हैं जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थे। शेष सीटों (जो अन्य वर्गों के लिए हैं) पर चुनाव प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी।
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