◾ उत्तम मालवीय, बैतूल
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में वन मंडलाधिकारी बैतूल द्वारा हरदा निवासी अलताफ खान के विरूद्ध पत्थर का अवैध उत्खनन कर क्रेशर का संचालन करने के संबंध में शिकायत करने पर खनिज अधिकारी एवं खनि निरीक्षक को जांच करने के निर्देश दिए गए थे।
प्रभारी खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच करने पर पाया गया कि मानपुरा हरदा निवासी अलताफ पिता यूनुस खान के पक्ष में ग्राम हर्रई तहसील चिचोली जिला बैतूल के खसरा क्रमांक 69/10/2 के रकबा 1.000 हेक्टेयर पर 10 वर्ष की अवधि हेतु पूर्व में पत्थर खनिज का उत्खनि पट्टा स्वीकृत था। जिसमें पत्थर उपलब्ध नहीं था।
इनके द्वारा उक्त स्वीकृत क्षेत्र के समीप अन्य निजी भूमि पर भूमि स्वामी पतिराम उइके पिता मनोहरीलाल उइके के द्वारा तालाबनुमा गड्ढा बनाकर पत्थर खनिज की मात्रा 23733 घनमीटर का अवैध उत्खनन किया गया है। साथ ही क्रेशर से गिट्टी बनाकर विक्रय किया गया। जिसके विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाकर 17.28 करोड़ का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
दूसरी ओर जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिरत नल-जल योजनाओं की समीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति वाले दो ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने का प्रस्ताव विभाग के अधीक्षण यंत्री को भेजा गया है।
कार्यपालन यंत्री पीएचई रंजन सिंह ठाकुर ने बताया कि कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस द्वारा विगत 6 अप्रैल को ली गई समीक्षा बैठक में ठेकेदार मेसर्स देशमुख कृषि एजेंसी शाहपुर एवं मेसर्स भगवती इंटरप्राइजेस गोपालपुरा मुरैना को कार्य में सुधार लाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था।
इसके पश्चात सीईओ जिला पंचायत अभिलाष मिश्रा द्वारा 11 मई को ली गई बैठक में वांछित प्रगति नहीं पाई गई। इस पर उक्त दोनों ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नर्मदापुरम को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।