कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत नगरीय क्षेत्र बैतूल में सार्वजनिक सुरक्षा व जनसुविधा के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने दृष्टि से बैतूल शहर के सात मार्गों पर प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। यह प्रतिबंध फिलहाल 28 जनवरी से 24 फरवरी की कालावधि के लिए लगाए गए हैं।
इन मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित
◆ गेंदा चौक से कारगिल चौक तरफ का मार्ग।
◆ कॉलेज चौक से कंट्रोल रूम चौक वाला मार्ग।
◆ कॉलेज चौक से बाबू चौक वाला मार्ग।
◆ दिलबहार चौक से तांगा स्टैंड वाला मार्ग।
◆ कांतिशिवा चौक से तांगा स्टैंड वाला मार्ग।
◆ कोतवाली चौराहा से लल्ली चौक वाला मार्ग।
◆ दिलबहार चौक से मैकेनिक चौक वाला मार्ग।
यह आदेश अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाइयों, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न, दूध एवं पशुओं का चारा परिवहन करने वाले तथा लोक परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर प्रभावशील नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्ध युक्तियुक्त एवं सुसंगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।