बैतूल जिले के आमला स्थित तृतीय अपर न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय अतुलराज भलावी ने अपनी दोनों बेटियों को कुएं में फेंक कर उनकी हत्या करने के आरोप में एक महिला को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजेश साबले ने की।
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अधिवक्ता श्री साबले ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सीमा पत्नी अशोक मोड़क निवासी लालावाड़ी ने अक्टूबर 2019 में घरेलू विवाद के चलते दोनों बेटियों सहित आत्महत्या करने का मन बनाया था और वह दोनों बेटियों पलक (7) और परी (5) को लेकर रात में कुएं पर चली गई। दोनों बेटियों को तो उसने कुएं में फेंक दिया पर खुद हिम्मत नहीं कर पाई और वापस आकर पति को घटना की जानकारी दी।
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सूचना मिलते ही सभी कुएं पर गए, लेकिन तब तक मासूम बेटियों की मौत हो चुकी थी। इस पर आमला पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की जांच कर महिला सीमा मोड़क के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। अधिवक्ता श्री साबले ने बताया कि प्रकरण में आरोपी सीमा मोड़क को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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