रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में शासन द्वारा नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसके तहत ना केवल पंजीयन की प्रक्रिया बदली है बल्कि गेहूं विक्रय करने की व्यवस्था भी बदली गई है। अभी तक शासन द्वारा तय किया जाता था कि किसान को कब गेहूं बेचना है। लेकिन अब किसान खुद तय करेंगे कि उन्हें गेहूं कब बेचना है।
प्राप्त निर्देशानुसार किसान पंजीयन हेतु किसान अपने मोबाईल में किसान पंजीयन एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड कर घर बैठे अपना-पंजीयन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र तथा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर शासन द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क राशि 50 रुपये का भुगतान कर ऑनलाईन पंजीयन करवा सकेंगे।
इस हेतु उक्तानुसार केन्द्रों द्वारा अपने केन्द्र को किसान पंजीयन हेतु अधिकृत करवाने हेतु कार्यालय, कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला-बैतूल में अपने-अपने आवेदन-पत्र के साथ का पंजीयन प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, सहित 31 जनवरी तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
विगत वर्षों की भांति पूर्व से संचालित पंजीयन केन्द्रों एवं सहकारी समितियों पर किसान हेतु पंजीयन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह एवं फूड प्रोसेसिंग ऑर्गनाइजेशन द्वारा पंजीयन केन्द्र संचालन के लिये उनके द्वारा निर्धारित प्रारुप में, आवेदन-पत्र जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय बैतूल में जमा किये जायेंगे। सिकमी बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों को पंजीयन की सुविधा सहकारी समिति/महिला स्व-सहायता समूह व फूड प्रोसेसिंग आर्गनाईजेशन द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगी।
नहीं देना होगा का खाता नंबर
नवीन व्यवस्था में पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब किसान को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में सीधे प्राप्त होगा। इससे बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की प्रविष्ट में त्रुटि से भुगतान में होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी। नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरुरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखना अनिवार्य है।
यह दस्तावेज लाने होंगे जरूरी
पंजीयन के समय किसान को भू-अधिकारी ऋण पुस्तिका/खसरा की प्रति पहचान पत्र स्वरुप आधार कार्ड एवं बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर एवं समग्र आईडी लाना अनिवार्य होगा। किसान पंजीयन भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। उसी व्यक्ति का पंजीयन मान्य होगा जिसका दोनों दस्तावेजों में नाम समान हो। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।
बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद कर सकेंगे विक्रय
किसान उपार्जन केन्द्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य (पिता, भाई, पति, पुत्र आदि) को नामित कर सकेंगे। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरीफिकेशन कराया जाएगा। उपार्जन केन्द्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत ही नामित व्यक्ति फसल का विक्रय कर सकेंगे। यदि किसान की भूमि अन्य जिले में है तो किसान को अन्य जिले में पृथक से दूसरा पंजीयन कराना होगा।
शासन के द्वारा नहीं दी जाएगी तारीख के
आगामी रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में केन्द्रीयकृत एसएमएस व्यवस्था के माध्यम से किसान को अपनी उपज बिक्री हेतु नहीं बुलाया जायेगा। परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान, निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का स्वयं चयन कर सकेंगे। उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम सलॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा। उपार्जन की कार्यवाही हेतु किसान पंजीयन प्रक्रिया 5 फरवरी से 5 मार्च तक की जायेगी। पंजीयन प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जायेगा।