PM fasal beema : फसल बीमा योजना में पंजीयन के लिए बचे महज दो दिन, देखें किस फसल की कितनी है प्रीमियम राशि

Credit : dainik bhaskar

• उत्तम मालवीय, बैतूल
फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान व जोखिमों को भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) संचालित है। जिसमें ऋणी एवं अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते हैं। जिले के किसान इस वर्ष बोई गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2022 तक संबंधित बैंकों के माध्यम से करा सकते हैं।

बैतूल जिले की प्रमुख फसल सोयाबीन हेतु 800 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान (असिंचित) हेतु 600 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान (सिंचित) हेतु 720 रुपए प्रति हेक्टेयर, मक्का हेतु 720 रुपए प्रति हेक्टेयर, तुअर हेतु 700 रुपए प्रति हेक्टेयर, उड़द हेतु 500 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं मूंगफल्ली हेतु 700 रुपए रुपए प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है।

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किसान उक्तानुसार बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिमों की भरपाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का, तुअर, धान (सिंचित एवं असिंचित) तथा तहसील स्तर पर ज्वार एवं मूंगफल्ली तथा जिला स्तर पर उड़द फसल अधिसूचित है।

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किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके पटवारी हल्के में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जाएगी। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो किसान बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्ष से स्वैच्छिक कर दी गई है। अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक व लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते हैं।

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योजना के सुचारू रूप से संचालित के लिए बैंक उन अऋणी किसानों का बीमा करेंगे, जिनके सेविंग बैंक खाता संबंधित बैंक शाखा में हो। इस संंबंध में जिले के समस्त किसानों से अपील की गई है कि वे संबंधित सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 के लिए अपनी बोई गई फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से कराएं।

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अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज

घोषणा पत्र (जिसमें किसान की समस्त व्यक्तिगत एवं फसल की जानकारी हो), आधार कार्ड की प्रति, जमीन बटाई का शपथ पत्र (बटाईदार होने पर) नवीनतम भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की प्रति, बैंक खाते की पासबुक की प्रति या खाते के केंसिल चेक जिसमें आईएफसएससी कोड व खाता संख्या अंकित हो, कृषि या राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारी जारी किया गया बुआई प्रमाण पत्र।
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