जिला पंचायत बैतूल सीईओ अभिलाष मिश्र ने आमला ब्लॉक की ग्राम पंचायत ससाबड़ में हुई आर्थिक अनियमितता के मामले में रोजगार सहायक (प्रभारी सचिव) अर्पणा चौहान को अंतिम सूचना पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने 10 दिनों में रिकवरी की अपने हिस्से की राशि 3,82,578 रुपये 10 दिन में जमा करने को कहा है। ऐसा नहीं किये जाने पर 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजे जाने की चेतावनी दी है।
जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कार्यालयीन संदर्भित आदेश द्वारा आपके विरुद्ध ग्राम पंचायत संसाबड में की गई वित्तीय अनियमितता के तहत् संस्थित पंचायत प्रकरण कमांक 01 / जि.प./ 92/2020-21. वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के द्वारा कुल राशि रुपये 8.58,492 वसूली के निर्देश दिये गये थे। उसके उपरांत भी आपके द्वारा प्रकरण में अपने हिस्से की राशि रुपये 3,82,578- (रु. तीन लाख ब्यासी हजार पाँच सौ अठहत्तर ) लगभग 18 माह व्यतीत होने के बाद भी जमा नहीं की गई है।
अतः क्यों ना राशि रुपये 3,82,578 (रुपये तीन लाख ब्यासी हजार पाँच सौ अठहत्तर) जमा न किये जाने के लिए आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 (2) के तहत् 30 दिवस के लिये सिविल जेल को सुपुर्द करने की कार्यवाही कर दी जावे?
इस अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप 10 दिवस के भीतर अधिरोपित राशि रुपये 3,82,578 (रुपये तीन लाख ब्यासी हजार पाँच सौ अठहत्तर) जनपद निधि में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। राशि जमा नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 (2) के तहत् सिविल जेल वारंट जारी किया जायेगा।