बैतूल जिले की भैंसदेही जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चिल्कापुर में विभिन्न कार्यों में भारी धांधली करना पाया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जब जांच की गई तो कई कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली है। इस पर पंचायत के रोजगार सहायक से लाखों की वसूली का प्रतिवेदन जिला पंचायत भिजवाया गया है। इसके साथ ही पंचायत के प्रधान और हितग्राहियों से भी वसूली की जाएगी।
चिल्कापुर के ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) संदीप मगरदे द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी भैंसदेही, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, खण्ड पंचायत अधिकारी, ब्लाक समन्वयक (आवास) और ब्लाक समन्वयक (एसबीएम) द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि जीआरएस संदीप द्वारा एक हितग्राही के नाम पर अन्य ग्रामीण का आवास दिखा दिया गया।
एक हितग्राही का पूर्व में कपिलधारा कूप स्वीकृत होने के बावजूद दोबारा लाभ दे दिया गया। कूप निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से कूप निर्माण कार्य कराया गया जबकि मस्टर रोल में मजदूरी दर्शा कर राशि निकाली गई। मशीन भी जीआरएस की इस्तेमाल की गई।
जांच में यह भी पाया गया कि जीआरएस संदीप मगरदे के परिवार से संबंधित फर्मों के नाम पर जमकर भुगतान हुए। विभिन्न कार्यों के लिए हुए इन्हीं फर्मों से सामग्री लेना बताया गया है। इनमें रत्ना बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स से वर्ष 2015 से 2019 की अवधि में ग्राम पंचायत चिल्कापुर में 1010485 रुपये का एवं फर्म एमटेक रेंटल कंपनी से वर्ष 2015 से वर्ष 2020 की अवधि में 567460 के देयक पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज और भुगतान होना पाया गया है।
जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत चिल्कापुर के सरंपच धर्मराज कास्देकर, जीआरएस संदीप मगरदे (जिनके परिवार के पास जेसीबी मशीन उपलब्ध है) एवं जॉब कार्डधारी हितग्राहियों अशोक/भगवन्तराव, मनोज/भगवंतराव, धर्मराज/धनराज एवं लालाराम उर्फ हिरालाल/जियालाल के द्वारा हितग्राहीमूलक कार्यों में जेसीबी मशीन का उपयोग करना पाया गया है।
इसके लिए राशि उक्त सभी से वसूल किया जाना, हितग्राहियों के कार्य यथास्थिति निरस्त किया जाना एवं हितग्राहियों के जॉबकार्ड कमांक निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। पूर्व में बने आवास पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने के मामले में जीआरएस संदीप मगरदे एवं हितग्राही से 136405 की राशि वसूल किये जाने योग्य है। साथ ही संबंधित निरीक्षणकर्ता/कलस्टर प्रभारी पीसीओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है।
जांच दल ने अनुशंसा की है कि जीआरएस संदीप मगरदे जेसीबी मशीन से कार्य कराने, फर्जी तरीके से मजदूरों के नाम से राशि डालने पर 211601 एवं मनरेगा अधिनियम की धारा-25 के अनुसार अनुपालन के लिए शास्ति जुर्माने की राशि 414000, इस प्रकार कुल 625801 रुपये वसूल किया जाना उचित प्रतीत होता है।
इसके साथ ही ग्राम पंचायत चिल्कापुर के प्रधान धर्मराज कास्देकर, जीआरएस संदीप मगरदे, हितग्राहियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत वसूली राशि अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरण पृथक से तैयार किया जाकर जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भिजवाया गया है।